आज सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन (SIR) को लेकर चुनाव आयोग के निर्देश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की अर्जी की कॉपी चुनाव आयोग को देने को कहा है. इसके साथ ही बेंच ने गुरुवार को सुनवाई की बात कहीं. सीनियर एडवोकेट वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, गोपाल शंकर नारायणन ने जस्टिस सुधांशु धूलियां और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की डिवीजन बेंच के सामने मामला रखा और जल्द सुनवाई की मांग की. अभी तक जिन्होंने इस मामले में चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है,उनमें राजद (RJD) सांसद मनोज झा, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, PUCL और टीएमसी (TMC) सांसद महुआ मोइत्रा शामिल है.
बता दें कि पिछली बार बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन साल 2003 में हुआ था. साल 2025 के बिहार चुनाव से पहले भी चुनाव आयोग बिहार में वोटर लिस्ट की रिवेरिफिकेशन करवा रही है. इस साल 24 जून को चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण करने के निर्देश जारी किए थे, जिसका उद्देश्य अयोग्य नामों को हटाना और यह सुनिश्चित करना है कि केवल पात्र नागरिक ही मतदाता सूची में शामिल हों, जिससे आपत्ति जताते हुए राष्ट्रीय जनता दल (RJD) सांसद मनोज झा और तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा समेत कई नेताओं ने याचिकाएं दायर की हैं जिसमें बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का निर्देश देने वाले निर्वाचन आयोग के आदेश को चुनौती दी गई है.
राजद सांसद ने कहा कि निर्वाचन आयोग का 24 जून का आदेश संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार), अनुच्छेद 325 (जाति, धर्म और लिंग के आधार पर किसी को भी मतदाता सूची से बाहर नहीं किया जा सकता) और अनुच्छेद 326 (18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका प्रत्येक भारतीय नागरिक मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के योग्य है) का उल्लंघन करता है, इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए.
इससे मिलती-जुलती एक याचिका गैर-लाभकारी संगठन ‘एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ ने भी दायर की है, जिसमें बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के निर्वाचन आयोग के निर्देश को चुनौती दी गई है. पीयूसीएल जैसे कई अन्य नागरिक समाज संगठनों और योगेंद्र यादव जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी आयोग के आदेश के खिलाफ शीर्ष न्यायालय का रुख किया है.
(खबर एजेंसी इनपुट से है)