नयी दिल्ली: अभी हाल ही में एक मामला सामने आया है जिसमें कि इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला को व्हाट्सएप कॉल (WhatsApp call ) कर धमकी देने के आरोप में एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है । पुलिस ने बताया कि इनेलो नेता के निजी सहायक ने मंगलवार को इस संबंध में जींद पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है।
जींद सदर थाने के प्रभारी संजय कुमार ने न्यूज़ एजेंसी भाषा को कहा, ‘‘इनेलो नेता को मंगलवार को व्हाट्सएप कॉल पर धमकी दी गई थी। यह कॉल एक अंतरराष्ट्रीय नंबर से आई थी।’’
ऐलनाबाद से विधायक अभय चौटाला इनेलो प्रमुख एवं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के छोटे बेटे हैं और वह इस समय राज्य में ‘परिवर्तन पदयात्रा’ पर हैं। उन्होंने बुधवार को कहा किसी को पदयात्रा से परेशानी हो रही होगी, तभी धमकी भरा कॉल आया है। आखिर क्या है भारतीय दंड संहिता में किसी को आपराधिक धमकी देने कि सज़ा का प्राविधान, आइय जानते है ।
इस धारा के अनुसार , इस अपराध को कारित करने के लिए, इन सब का मौजूद होना अनिवार्य है , किसी को शारीरिक चोट की धमकी दी जानी चाहिए, इस अपराध को करने के लिए किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा या संपत्ति को नुकसान /खतरा पहुंचाना आवश्यक होता है, इसके साथ ही कोई खतरा किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से होना चाहिए, फिर धमकी इस तरह कि होनी चाहिए कि उस व्यक्ति के लिए चेतावनी पैदा करने वालों कार्य के समान हो । इसके साथ हि उससे संबंधित किसी भी व्यक्ति / व्यक्ति के लिए कोई खतरा उत्पन्न् करने कि धमकी दे रहा हो।
उस व्यक्ति को एक ऐसा कार्य करने के लिए, जिसे वह कानूनी रूप से इस खतरे से गुजरने के लिए बाध्य नहीं है कि यदि वह उस कार्य को नहीं करता है, तो नुकसान होगा या फिर कोई उस व्यक्ति को किसी ऐसे कार्य को करने से रोकने के लिए जिसे वह कानूनी रूप से इस धमकी के साथ करने के लिए बाध्य है कि यदि वह उस कार्य को करता है तो नुकसान होगा।
भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के अनुसार, जब भी कोई किसी को आपराधिक धमकी देने का प्रयास करता है तब वो एक अपराध करता है, तो फिर उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है या आर्थिक दंड या दोनों के साथ दंडित किया जा सकता है।
यदि धमकी मृत्यु या गंभीर चोट, आदि के लिए है - और यदि धमकी मौत या गंभीर चोट पहुंचाने, या आग से किसी संपत्ति का विनाश कारित करने के लिए, या मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध कारित करने के लिए, या सात वर्ष तक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध कारित करने के लिए, तो अपराधी को किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दंड, या दोनों के साथ दंडित किया जा सकता है।
एक व्यक्ति एक महिला की तस्वीरें लेता है (जिसे अश्लील कहा जा सकता है) और फिर ऐसी महिला को धमकी देता है कि वह उसे पैसे दे या फिर यह व्यक्ति इन तस्वीरों को इंटरनेट पर पोस्ट कर देगा। यहां, पीड़ित को शारीरिक नुकसान का कोई खतरा नहीं है, फिर भी महिला को डराया / धमकाया जाता है क्योंकि यह उसकी प्रतिष्ठा को प्रभावित करता है। यह आपराधिक धमकी का स्पष्ट अपराध है।