
राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी (NIA) संशोधन अधिनियम, 2019
बीते दिन, सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया कि राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी (NIA) अधिनियम के तहत दायर की गई अपीलों को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि वे 90 दिन की समय सीमा समाप्त होने के बाद दायर की गई हैं.

90 दिन के टाइमलाइन से सुप्रीम कोर्ट का इंकार
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल 90 दिनों की समय सीमा पूरा होने के सोल बेसिस पर इस मामलों की अपील पर सुनवाई से इंकार नहीं किया जा सकता है.

NIA Act की धारा 21 (5)
बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट सुशीला देवी और उस्मान शरीफ एवं अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) अधिनियम की धारा 21(5) की वैधता को चुनौती दी गई है.

NIA कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील
NIA Amendment Act, 2019 की धारा 21, अपील मामलों से जुड़ा है, जिसके अनुसार किसी भी NIA अदालत के निर्णय, सजा या आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है.

तीस दिनों के भीतर 'अपील'
NIA Act की धारा 21 (5) के अनुसार अदालत के फैसले को 30 दिनों के भीतर ऊपरी अदालत में चुनौती दी जानी चाहिए.

90 दिन के सुनवाई नहीं
वहीं, सेक्शन 21 (5) फैसले के 90 दिनों के बाद की अपील गई पर सुनवाई से रोक लगाता है.

सुप्रीम कोर्ट का इंकार
सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिन की अवधि के बाद अपील पर रोक लगाने से आपत्ति जताया है.