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माल्या-नीरव का नाम आने पर भड़के, फिर क्यों Drug Case के आरोपी को Kerala HC ने विदेश जाने की इजाजत दी

केरल हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर ड्रग्स केस की सुनवाई में दो साल लगनेवाले हैं, तो रोजगार के लिए विदेश जाने की अनुमति दी जानी चाहिए. वहीं, विदेश जाने की अनुमति खारिज के फैसले में विजय माल्या और नीरव मोदी की तरह फरार होने के जिक्र को लेकर केरल हाई कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है..

Written by Satyam Kumar Published : February 4, 2025 7:19 PM IST

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NDPS Act

यह ड्रग केस यानि NDPS Act से जुड़ा मामला है. पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया था.

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आरोपी की उम्र 18 वर्ष

याचिकाकर्ता (चौथा आरोपी), जो कि घटना के समय 18 वर्ष का था, जमानत मिलने के बाद रोजगार (Employment) के लिए विदेश जाने की मांग की.

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सत्र अदालत से राहत नहीं

सत्र अदालत ने विदेश जाने की इजाजत देने से इंकार करते हुए आशंका जताई कि आरोपी भी विजय माल्या, नीरव मोदी की तरह भगोड़ा हो सकता है. आरोपी ने मामले को केरल हाई कोर्ट में चुनौती दी.

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केरल हाई कोर्ट

केरल हाई कोर्ट

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विजय माल्या और नीरव मोदी

केरल हाई कोर्ट ने आपत्ति जताते हुए कहा कि सत्र न्यायालय ने विजय माल्या और नीरव मोदी के मामलों के समान मामले को पाते हुए याचिका को खारिज कर दिया, जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार पूरी तरह से अनुचित है.

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घटना के वक्त नाबालिग

आरोपी ने बताया कि उसे मार्च 2019 में जमानत मिली, जिसके बाद उसने रोजगार के लिए विदेश जाने देने की मांग की. उसने दावा किया कि वह 2018 में मामले के समय केवल 18 वर्ष का था.

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मिल सकती है विदेश जाने की इजाजत

केरल हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश देते हुए कहा कि यदि मामले का निपटान दो साल में नहीं हो सकता है, तो आरोपी को विदेश जाने की अनुमति देना उचित है, उसे सुनवाई के चलते उसे रोजगार के अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता है.