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रैश ड्राइविंग से गई जान, तो इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी बीमा का मुआवजा! जान लें सुप्रीम कोर्ट का ये नया फैसला

Rash Driving Death: अब इंश्योरेंस कंपनियां मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी नहीं है, अगर शख्स की मौत सड़क दुर्घटना में उसकी अपनी गलतियों से हुई है. आइये जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा...

Written by Satyam Kumar Published : July 8, 2025 10:50 AM IST

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रैश ड्राइविंग की वजह से गई जान

क्या इंश्योरेंस कंपनी सड़क दुर्घटना में मौत होने पर मुआवजा देने के लिए बाध्यकारी है? अगर दुर्घटना में शख्स की मौत, रैश ड्राइविंग की वजह से हुई है. आइये जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इसी से जुड़े मामले में अपना फैसला सुनाया है...

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सुप्रीम कोर्ट ने किया इंकार

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ के सामने एक इंश्योरेंस क्लेम से जुड़ा मुकदमा आया. मामले में शख्स की मौत सड़क दुर्घटना में हुई थी. मौत की दावा को लेकर दावा किया कि उसकी मौत हाई स्पीड में गाड़ी चलाने यानि रैश ड्राइविंग की वजह से हुई. उसके उत्तराधिकारियों ने इंश्योरेंस कंपनी से 80 लाख मुआवजे की मांग की.

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मृतक के परिवार ने की मुआवजे की मांग

सुप्रीम कोर्ट में यह मामला कर्नाटक हाई कोर्ट से आया. कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी इस शख्स के उत्तराधिकारियों को मुआवजा की मांग को खारिज कर दिया था.

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अपनी गलती से गई जान!

हाई कोर्ट ने कहा कि शख्स की मौत ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने व लापरवाही से गाड़ी चलाने की वजह से हुई है. हाई स्पीड की वजह से उसने गाड़ी से अपना कंट्रोल खो दिया, जिसकी वजह से यह दुखद घटना हुई.

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नहीं मिलेगा मुआवजा

हाई कोर्ट ने आगे कहा कि यह दुर्घटना शख्स की अपनी गलती से हुई है, ऐसे में उसे मुआवजा देना सही नहीं होगा,

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गलती के लिए मिलेगा मुआवजा!

हाई कोर्ट ने मृतक शख्स के उत्तराधिकारियों की याचिका खारिज करते हुए कहा कि मुआवजा देने का फैसला देने का अर्थ होगा कि व्यक्ति को उसकी गलती के लिए मुआवजा दिया जा रहा है.

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हाई कोर्ट का फैसला सही

हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुई सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराधिकारियों के आदेश में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया.