Divorce Case: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Chhattisgarh High Court) ने हाल ही में तलाक से जुड़े एक मामले में कहा कि अगर पति हर रोज देर रात घर आता है और पत्नी पति के अफेयर होने का शक करती है तो ये क्रूरता नहीं है. इस आधार पर पति तलाक की मांग नहीं कर सकता. हाईकोर्ट ने आगे कहा कि अक्सर रात को देरी से घर आने वाले पति पर पत्नी का शक करना एक नैचुरल ह्यूमन बिहेवियर है.
जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस दीपक कुमार तिवारी की डिवीजन बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी. बेंच ने साफ कहा कि अगर पति काम पर से हर रोज देऱ रात घर आएगा तो पत्नी के मन में शक पैदा हो सकता है.
क्या है पूरा मामला?
पत्नी ने पति पर आरोप लगाया कि वो अक्सर देऱ रात घर आता था. और तो और कई बार तो घर भी नहीं आता था. पति ने दलील दी कि वो काम की वजह से देर रात घर पहुंचता था. और पत्नी का हर रोज उस पर शक करना क्रूरता है. इस आधार पर पति ने फैमिली कोर्ट से तलाक की मांग की थी. फैमिली कोर्ट ने पति को तलाक लेने की अनुमति दे दी. इस फैसले के खिलाफ पत्नी हाईकोर्ट पहुंच गई. इस पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने क्या कहा वो भी जान लीजिए.
हाईकोर्ट ने क्या कहा?
हाईकोर्ट ने कहा कि अगर पति अपने देऱ रात घर आने की वजह ठीक से पत्नी को बताता तो उस पर शक नहीं करती. यहां तक कि जब पत्नी अपने दोस्तों से बात करती तो उस पर पति भी शक करता. कोर्ट ने दोनों को समझाते हुए कहा कि पति-पत्नी को एक-दूसरे पर भरोसा रखना चाहिए.
हाईकोर्ट ने आगे कहा कि पत्नी से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो पति की इच्छा के अनुसार बाहरी लोगों से बात करे. अगर वो पति की बात नहीं मानती तो आप उसके चरित्र पर उंगली नहीं उठा सकते.
इसके साथ ही हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें पति को तलाक लेने की इजाजत दी गई थी.