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कब हो सकती है बिना वारंट के किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी

सीआरपीसी (CrPC) या दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में कई ऐसी धाराएं है जिसके तहत इस तरह से गिरफ्तारी हो सकती है.पुलिस को यह पूर्ण अधिकार है कि वह विश्वशनीय सूचना के आधार किसी भी व्यक्ति को बिना किसी वारण्ट के गिरफ्तार कर सकती है

Written by Nizam Kantaliya |Published : December 10, 2022 5:44 AM IST

देश के किसी भी नागरिक को पुलिस आमतौर पर बिना अपराध या संदेह के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकती है. बिना किसी कारण के गिरफतारी एक नागरिक को मिले स्वतंत्रता और समानता के अधिकार सहित कई अधिकारों का हनन माना जाता है. लेकिन कई मामलों में पुलिस एक नागरिक को बिना अदालत की अनुमति के गिरफ्तार कर सकती है.

CrPC देता है अधिकार

किसी भी राज्य की पुलिस या कोई भी अन्य एजेंसी किसी भी व्यक्ति को बिना मजिस्ट्रेट के आदेश या फिर बिना वारंट के भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है. सीआरपीसी (CRPC) या दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में कई ऐसी धाराएं है जिसके तहत इस तरह से गिरफ्तारी हो सकती है.पुलिस एक्ट 1861 की धारा 23 के अनुसार भी पुलिस को कई अधिकार मिले है.आईए जानते है CRPC की उन धाराओं के बारे में जो पुलिस को बिना वारंट के भी गिरफ्तारी की शक्तियां देती है.

CrPC की धारा 41

इस धारा के तहत पुलिस किसी भी नागरिक को बिना वारंट या कोर्ट की अनुमति के गिरफ्तार कर सकती है. लेकिन पुलिस को उस नागरिक या व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार तब होता है जब पुलिस अधिकारी ऐसा संदेह या जानकारी हो कि जिसे गिरफ्तार जा रहा है उसके द्वारा या उसके ऐसे अपराध में शामिल हो सकता है या होने का संदेह हो जिसके लिए 7 साल जेल की सजा प्रावधान हो.

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— किसी व्यक्ति ने पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में गंभीर अपराध किया हो.

— पुलिस को संदेह हो कि व्यक्ति ने गंभीर अपराध किया है और जिसके लिए सात वर्ष तक की जेल या जुर्माना दोनों हो सकती है.

— ऐसे अपराध से जुड़ा पुलिस को उचित कारण का परिवाद या शिकायत प्राप्त हो चुकी है.

— व्यक्ति के इस तरह के किसी अपराध में शामिल होने की पूर्ण जानकारी पुलिस को हो.

— पुलिस के पास विश्वसनीय जानकारी या संदेह हो कि व्यक्ति गंभीर अपराध में शामिल है.

— पुलिस को व्यक्ति पर ऐसे अपराध की साजिश में शामिल होने का संदेह हो.

— पुलिस को उस पर व्यक्ति पर अपराध के सबूत नष्ट करने का गंभीर संदेह हो.

— पुलिस को यकीन हो कि वह ऐसा अपराध कर सकता है उसे रोकने के लिए.

— पुलिस को इस तरह के अपराध जांच के लिए व्यक्ति आवश्यक हो.

— पुलिस को उस व्यक्ति द्वारा पीड़ित व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने, धमकी देने या प्रभावित करने का संदेह हो. सुरक्षा प्रदान

— पुलिस को अपराध में उस व्यक्ति को अदालत में पेश करने की आवश्यकता हो और उसकी मौजूदगी सुनिश्चित नहीं की जा सकती.

— ऐसे अपराध में राज्य सरकार ने उसे अपराधी घोषित कर रखा हो.

— किसी व्यक्ति से कोई ऐसी चीज बरामद हो जो चुराई हुई संपत्ति होने का संदेह पैदा करती है और ऐसा अपराध करने का उचित संदेह किया जा सकता है.

CrPC की धारा 42

इस धारा के तहत पुलिस किसी ऐसे व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है जिसने पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में गंभीर या असंज्ञेय अपराध किया हो या उस पर इस तरह का परिवाद/ शिकायत दायर किया गया हो और वह व्यक्ति पुलिस अधिकारी के पुछने पर भी अपना नाम और निवास का पता बताने से इनकार करता है.

पुलिस ऐसे व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर सकती है जो पुलिस द्वारा पुछे जाने पर गलत पता या नाम बताएं और उस अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि वह गलत बताया गया है.

CrPC की धारा 123 (6)

इस धारा के तहत पुलिस किसी व्यक्ति को बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है. जब उस व्यक्ति के खिलाफ अदालत द्वारा रिहा करने का सशर्त आदेश रद्द कर दिया गया है. अदालत या पुलिस कई बार संदेह पर किसी व्यक्ति को शहर नहीं छोड़ने सहित कई शर्तें लगाई जाती है. लेकिन जब व्यक्ति ऐसी शर्तों को पूरा नहीं करता तो पुलिस अधिकारी बिना वारंट के उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है.

CrPC की धारा 151

इस धारा के तहत पुलिस किसी भी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है जब उसे संदेह हो कि उस व्यक्ति के चलते संज्ञेय अपराध घटित होगा. एक पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना उस दशा में गिरफ्तार कर सकता है जिसमे ऐसे अधिकारी को प्रतीत होता है कि अपराध का किया जाना किसी अन्य तरीके से नहीं रोका जा सकता.

CrPC की धारा 432

इस धारा के तहत पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है जिससे को दी गयी सजा को पहले रोक दिया गया या निलंबित किया गया था लेकिन अब सरकार ने सजा को रोकने या निलंबित करने के उस आदेश को रद्द कर दिया हो या रोक लगा दी हो, ऐसी स्थिति में पुलिस अधिकारी बिना वारंट के उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते है.

CrPC की धारा 149

इस धारा में पुलिस कर्मचारियों एवं अधिकारियों को अपराध रोकने की पूरी स्वतंत्रता दी जाती है. इसमें थाने की सीमा निर्धारित नहीं होती। यदि कोई पुलिस अधिकारी देखता है कि उसके सामने कोई अपराध होने जा रहा है, एवं वह संज्ञेय अपराध है। तब पुलिस अधिकारी ऐसे क्राइम को रोकने के लिए कोई भी कदम उठा सकता है. इसके लिए उसे किसी भी प्रकार के आदेश और अधिकार क्षेत्र की आवश्यकता नहीं है.लेकिन धारा 149 केवल संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए पुलिस को बिना वारंट कार्रवाई करने का अधिकार देती है। असंज्ञेय अपराध के मामले में ऐसा नहीं है.

पुलिस एक्ट 1861 की धारा 23

इस धारा के अनुसार किसी भी पुलिस थाने के मुख्य अधिकारी को यह अधिकार है कि वह बिना वारंट के किसी शराब की दुकान, गेमिंग-हाउस, खुले और व्यवस्थित चरित्रों के रेस्टोरेंट आदि का निरीक्षण कर सकती है।