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क्या होता है 'Two Finger Test' ? हिमाचल प्रदेश HC सरकारी डॉक्टरों पर भड़का, ठोका 5 लाख का जुर्माना 

इस टेस्ट में होता ये है कि दो उंगलियों की मदद से यह पता लगाया जाता है कि उसके साथ रेप हुआ है या नहीं.

Written by arun chaubey |Published : January 15, 2024 2:07 PM IST

Two Finger Test: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal Pradesh High Court) ने 'टू-फिंगर टेस्ट' की शिकार पीड़ित बच्ची को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया. हाईकोर्ट ने कहा कि इस टेस्ट से रेप पीड़िता की प्राइवेसी का उल्लंघन हुआ है. साथ ही गरिमा का उल्लंघन हुआ. अदालत ने इसके साथ ही दोषी डॉक्टरों से मुआवजे की रकम वसूले और जांच का आदेश दिया.

क्या होता है Two Finger Test?

इसमें किसी रेप विक्टिम की वर्जिनिटी चेक की जाती है. वर्जिनिटी चेक करने का तरीक़ा उसके वक़ार को ठेस पहुंचाने वाला है. दरअसल होता यह है कि दो उंगलियों की मदद से यह पता लगाया जाता है कि उसके साथ रेप हुआ है या नहीं. हालांकि इस इस टेस्ट को साइंस भी नकार चुका है.

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हाईकोर्ट ने क्या कहा?

हाईकोर्ट ने आगे कहा कि उन सभी डॉक्टरों के खिलाफ जांच होनी चाहिए, जिन्होंने पीड़ित बच्ची का मेडिकल टेस्ट किया था. जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस सत्येन वैद्य की डिवीजन बेंच ने एक हालिया आदेश में उपरोक्त निर्देश जारी किए और हिमाचल प्रदेश के सभी स्वास्थ्य पेशेवरों को "टू-फिंगर टेस्ट" करने से सख्ती से परहेज करने का निर्देश दिया. बलात्कार पीड़िताओं के खिलाफ अन्यथा की जाने वाली अन्य कार्रवाइयों के अलावा, उन पर अदालत की अवमानना ​​अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जाएगा और दंडित किया जाएगा.

भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 354, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम की धारा 6 और 14(3) और सूचना और प्रौद्योगिकी की धारा 66-ई और 67-बी के तहत अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए. कोर्ट ने देखा कि सिविल अस्पताल पालमपुर ने मेडिको-लीगल सर्टिफिकेट (एमएलसी) जारी किया था, जिसके कॉलम अपमानजनक थे.

हाईकोर्ट ने आदेश में कहा, डॉक्टरों ने "टू-फिंगर टेस्ट" किया, इस तथ्य के बावजूद कि इस परीक्षण को बलात्कार पीड़ितों की निजता, शारीरिक और मानसिक अखंडता के अधिकार का उल्लंघन माना गया है.

कोर्ट ने कहा कि सिविल अस्पताल, पालमपुर द्वारा डिजाइन किया गया प्रोफार्मा एक अन्य कारण से भी कानून की दृष्टि से खराब है क्योंकि यह 2013 के संशोधन अधिनियम संख्या 13 द्वारा पेश किए गए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 53ए को पूरी तरह से नजरअंदाज करता है. उपरोक्त के अलावा, प्रोफार्मा दिशानिर्देशों का भी उल्लंघन करता है. और प्रोटोकॉल जो यौन हिंसा से बचे लोगों से निपटने के लिए स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हैं.

आदेश के अनुसार, इससे भी बदतर बात ये है कि पीड़ित बच्चे को अनकही पीड़ाओं का सामना करना पड़ा, खासकर जब एमएलसी के कॉलम नंबर 4 और 5 से सामना हुआ, जो अपमानजनक होने के अलावा स्वयं-दोषी भी हैं और दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में उन गैर-जिम्मेदार चिकित्सा पेशेवरों, जिन्होंने प्रोफार्मा तैयार किया था और जिन्होंने पीड़ित बच्चे की चिकित्सीय जांच की थी, को छूटने की अनुमति नहीं दी जा सकती और पीड़ित बच्चे को अनिवार्य रूप से और कानूनी रूप से मुआवजा दिया जाना चाहिए.

आदेश में कहा गया कि कोर्ट ने राज्य का पक्ष जानने के लिए हिमाचल प्रदेश के सचिव (स्वास्थ्य) को भी बुलाया था. वो उपस्थित हुईं और सिविल अस्पताल, पालमपुर द्वारा जारी किए गए प्रोफार्मा को सही ठहराने की स्थिति में नहीं थीं और कहा कि इसे केवल सिविल अस्पताल, पालमपुर के कुछ डॉक्टरों द्वारा डिजाइन किया गया था और ऐसे एमएलसी राज्य में कहीं भी जारी नहीं किए जा रहे हैं और हैं सिविल अस्पताल पालमपुर से भी तुरंत प्रभाव से वापस ले लिया गया है.

मामले को 27 फरवरी के लिए लिस्ट किया गया है, जब जांच की रिपोर्ट के साथ-साथ पीड़ित बच्ची को 5 लाख रुपये के भुगतान की रसीद भी रिकॉर्ड में रखी जाएगी.