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30 साल पुराने मामले में MP Pappu Yadav समेत 11 के खिलाफ UP Court ने जारी किया गैर-जमानती वारंट

यूपी के एक एमपी-एमएलए कोर्ट ने सांसद पप्पू यादव सहित 11 लोगों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है.

सांसद पप्पू यादव (पिक क्रेडिट:X)

Written by Satyam Kumar |Published : October 23, 2024 9:01 AM IST

यूपी के गाजीपुर अपर सत्र न्यायाधीश एमपी एमएलए शक्ति सिंह की कोर्ट ने बिहार के पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव सहित 11 के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है, जिसकी सुनवाई 4 नवंबर को होगी. यह मामला थाना अध्यक्ष वन सिंह द्वारा मोहम्मदाबाद में 8 नवंबर 1993 को दर्ज किया था. केस के मुताबिक. बिहार से दो विधायक पप्पू यादव, उमेश पासवान कई अवांछनीय तत्वों को लेकर यूपी में घुसने को लेकर जुड़ा है.

MP पप्पू यादव के खिलाफ गैर-जमानती वारंट

गाजीपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट ने पाया कि आरोपियों की ओर कोई भी अदालत के सामने नहीं हाजिर हो रहा है, जिसे लेकर सख्ती दिखाते हुए अदालत ने पप्पू यादव सहित ग्यारह आरोपियों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है.

मामला आठ नवंबर 1993 के दिन का है, जब  यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू था, तब के तत्कालीन विधायक पप्पू यादव और उमेश पासवान पर गाजीपुर के मोहम्दाबाद विधानसभा में शहनिंदा चौकी के पास आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा. घटना के दिन पप्पू यादव अपने समर्थकों के साथ यूपी में प्रवेश कर रहे थे, पुलिस ने जांच करने के लिए रोका, जिसे लेकर काफिले में मौजूद लोगों ने खूब हो-हल्ला मचाया. इसी हंगामे को लेकर व सरकारी कामकाज में बाधा डालने को लेकर पप्पू यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था.

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मामले में सीजेएम कोर्ट से मामले में पप्पू यादव सहित सभी आरोपी अदालत से बरी हो गए थे, लेकिन राज्य के वकील ने मामले को जिला जज के पास अपील के लिए आवेदन किया. आवेदन पर कार्रवाई करते हुए जिला जज ने मामले को एमपी-एमएलए कोर्ट के पास भेजा. अदालत ने कई बार आरोपियों को सम्मन जारी किया, लेकिन कोई हाजिर नहीं हुआ. कल भी सुनवाई हुई लेकिन आरोपियों की ओर से कोई मौजूद नहीं रहा, जिसके बाद अदालत ने मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है.