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Unnatural Sex Case: सूरज रेवन्ना को राहत नहीं, बेंगलुरू कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 18 जुलाई तक बढ़ाई

बेंगलुरू कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते व प्रज्वल रेवन्ना के भाई सूरज रेवन्ना की न्यायिक हिरासत 18 जुलाई तक बढ़ा दी है.

सूरज रेवन्ना को बेंगलुरू कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा

Written by Satyam Kumar |Published : July 4, 2024 8:53 AM IST

Unnatural Sex With JD(S) Worker: बेंगलुरू कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते व प्रज्वल रेवन्ना के भाई सूरज रेवन्ना की न्यायिक हिरासत 18 जुलाई तक बढ़ा दी है. इससे पहले बेंगलुरू कोर्ट ने सूरज रेवन्ना की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ाई थी. सूरज रेवन्ना के ऊपर उनके ही पार्टी के कार्यकर्ता ने समलैंगिक संबंध बनाने के आरोप लगाए हैं. सूरज रेवन्ना पर जेडी(एस) कार्यकर्ता के साथ जबरदस्ती अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का आरोप है.

42वें अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (ACJM) की अदालत ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते और जेडी(एस) एमएलसी सूरज रेवन्ना को 18 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा है.

किन-किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ?

पीड़ित शख्स की शिकायत के आधार पर पुलिस ने FIR दर्ज किया है. FIR में सूरज रेवन्ना के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 377 (अननेचुरल सेक्स) 342 (अवैध रूप से कैद करना) 506 (अपराधिक धमकी) और सेक्शन 34 ( कई व्यक्तियों द्वारा एक ही उद्देश्य से घटना को अंजाम देना) के तहत मुकदमे को दर्ज किया गया है.

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पार्टी वर्कर ने शिकायत में क्या कहा?

पार्टी वर्कर (पीड़ित युवक) ने राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) और गृह मंत्रालय के पास अपनी शिकायत दर्ज कराई है. कार्यकर्ता ने बताया कि सूरज ने उसे अपने फार्म हाउस पर बुलाकर उसके साथ अननेचुरल सेक्स किया. शिकायत के बाद, इस मामले को होलेनसीरपुर रूरल पुलिस स्टेशन (Holensirpur Rural Police Station) के पास ट्रांसफर किया गया, जिसके बाद युवक के बयान पर मुकदमे को दर्ज किया गया है.

पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई की और सूरज रेवन्ना को गिरफ्तार कर अदालत के सामने पेश किया. सुनवाई के बाद अदालत ने प्रज्वल रेवन्ना को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

वहीं, सूरज रेवन्ना ने इन आरोपों से इंकार किया है. सूरज रेवन्ना ने कहा कि युवक (पार्टी कार्यकर्ता) ने उससे पांच लाख रूपये की मांग की थी. पैसे नहीं देने पर, उसने झूठे केस में फंसाने की धमकी दी थी.