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Tirupati's Laddu Case: 'करोड़ो लोगों की आस्था, इसे सियासी ड्रामा नहीं बनने देंगे', SC ने एनिमल फैट की जांच के लिए गठित की SIT

सुप्रीम कोर्ट ने नई एसआईटी गठित करने के आदेश देते हुए कहा कि ये मामला करोड़ो लोगों की आस्था का सवाल है, इसे सियासी ड्रामा नहीं बनने दे सकते है. सुप्रीम कोर्ट ने पांच सदस्यों की एक एसआईटी गठित की है जो लड्डू में एनिमल फैट के मिलावट की स्वतंत्र रूप से जांच की है.

तिरूपति लड्डू विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जांच की नई SIT

Written by Satyam Kumar |Published : October 4, 2024 12:19 PM IST

Tirupati's Laddu Case:  सुप्रीम कोर्ट ने आज तिरूपति लड्डू में एनिमल फैट की मिलावट के कथित आरोपों की स्वतंत्र जांच के लिए एक नई एसआईटी गठित की है. सुप्रीम कोर्ट ने नई एसआईटी गठित करने के आदेश देते हुए कहा कि ये मामला करोड़ो लोगों की आस्था का सवाल है, इसे सियासी ड्रामा नहीं बनने दे सकते है. ऐसा कहकर सुप्रीम कोर्ट ने एक पांच सदस्यों की एक नई SIT गठित की है, जिसमें 2 सीबीआई अधिकारी, दो राज्य पुलिस के अधिकारी और एक एफएसएसएआई (FSSAI) अधिकारी शामिल होंगे.

करोड़ो लोगों की आस्था का सवाल, सियासी ड्रामा नहीं बनने दे सकते

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने तिरूपति प्रसाद के लड्डू में जानवरों की चर्बी मिलाए जाने की कथित आरोपों की स्वतंत्र जांच कराने की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई की. पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा था कि क्या इस मामले में राज्य सरकार की ओर से गठित एसआईटी की जांच जारी रहनी चाहिए या फिर जांच का जिम्मा किसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंप दिया जाए, जिस पर आज सॉलिसिटर जनरल(SG) तुषार मेहता ने अपना पक्ष रखा है.

आज SG ने बताया कि मौजूदा एसआईटी के किसी सदस्य को लेकर कोई आपत्ति नहीं है. हालांकि, बेहतर होगा की एसआईटी जांच की मॉनिटरिंग केंद्र के किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा की जाए.

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इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अदालत को राजनीतिक लड़ाई के प्लेटफार्म मे तबदील होने की इजाजत नहीं दे सकते है, हम अपनी ओर से SIT गठित करेंगे. कोर्ट ने स्वतंत्र कमेटी गठित करते हुए कहा कि इस SIT में CBI केअधिकारी, राज्य के प्रतिनिधि अधिकारी और FSSAI का एक सदस्य शामिल होंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने गठित की SIT, ये होंगे पांच  सदस्य

कोर्ट ने कहा कि नई SIT में शामिल करने की बात कही. साथ ही कमेटी की बनावट व सदस्यों की संख्या को स्पष्ट कहा. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार इस एसआईटी में CBI के दो अधिकारी(CBI डायरेक्टर की ओर से जो नामित किये जाए, आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से दो पुलिस अधिकारी और इसमें एक खाद्य सुरक्षा विभाग (FSSAI) के अधिकारी शामिल होंगे.

TTD ने घी के सैंपल को लेकर क्या कहा?

बहस के दौरान तिरूपति ट्रस्ट देवस्थानम (TTD) की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया है कि घी के जो सैंपल लैब को टेस्ट के लिए भेजे गए , वो 6 जुलाई को 2 टैंकर और 12 जुलाई को 2 टैंकर में सप्लाई हुआ था. अदालत ने TTD की दलील को अपने आदेश में दर्ज किया है.