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Tax Reassessment Case: ‘कांग्रेस ने 520 करोड़ रूपये से अधिक की आय छुपाई’: आयकर विभाग ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा

जिसमें आयकर विभाग द्वारा साल 2014-15, 2014-16, 2016-17 के टैक्स रिअसेसमेंट को चुनौती दिया गया था. कोर्ट ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है.

Written by My Lord Team |Published : March 20, 2024 6:37 PM IST

Tax Reassessment Case: गुरूवार (20 मार्च, 2024) के दिन दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई के बाद अपने फैसले को सुरक्षित रखा है. याचिका में कांग्रेस ने आयकर विभाग द्वारा टैक्स रिअसेसमेंट के फैसले को चुनौती दिया है. कांग्रेस की याचिका में साल 2014-15, 2015-16 और 2016-2017  के टैक्स रिअसेसमेंट के फैसले को चुनौती दी गई है. बता दें कि कांग्रेस द्वारा दिए पिछले सात सालों के टैक्स का रिअसेसमेंट होना है.

दिल्ली हाईकोर्ट में हुई सुनवाई

इंडियन नेशनल कांग्रेस (INC) की याचिका को जस्टिस यशवंत वर्मा और पुरूषेन्द्र कुमार कौरव की डिवीजन बेंच ने सुना. सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कांग्रेस पार्टी की ओर से पेश हुए. वहीं, एडवोकेट जोहेब हुसैन ने आयकर विभाग का पक्ष रखा. 

आयकर विभाग ने खारिज किया आरोप 

सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कांग्रेस का पक्ष रखते हुए कहा. पार्टी के टैक्स का  रिअसेसमेंट करना इनकम टैक्स अधिनियम का उल्लंघन हैं.

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आयकर विभाग की ओर से पेश हुए वकील जोहेब हुसैन ने कहा. मामले में किसी भी वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया गया है. वहीं, कांग्रेस ने द्वारा बताई गई आय, असल में उससे 520 करोड़ रूपये अधिक है. कांग्रेस के खिलाफ पिछले सात सालों में दिए गए टैक्स की दोबारा से जांच की जा रही हैं. कांग्रेस  ने पिछले तीन सालों के टैक्स रिअसेसमेंट को चुनौती दी है. वहीं, पिछले चार सालों के टैक्स की टैक्स रिअसेसमेंट करने के फैसले को चुनौती देनेवाली याचिका पर अभी सुनवाई नहीं हुई है. इसमें 21 मार्च के दिन सुनवाई होगी. 

IT Department ने 210 करोड़ का लगाया जुर्माना

हाल ही में, कांग्रेस ने दिल्ली हाईकोर्ट में आयकर विभाग के खिलाफ याचिका दायर की थी. याचिका में आयकर विभाग द्वारा पार्टी का बैंक अकाउंट फ्रीज करने तथा 210 करोड़ रूपये का जुर्माना पर रोक लगाने की मांग थी. हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है. बता दें कि आयकर विभाग ने यह कार्रवाई कांग्रेस पार्टी द्वारा 105 करोड़ रूपये के टैक्स नहीं भरने पर किया था.