नई दिल्ली: सोशल मीडिया पर देश की न्यायपालिका के खिलाफ टिप्पणी करने के मामले में Supreme Court ने IPL के पूर्व प्रमुख ललित मोदी को फटकार लगाई है. Supreme Court ने ललित को बिना शर्त माफी मांगने का भी आदेश दिया. Supreme Court ने अपने आदेश में कहा है कि ललित मोदी अपने सोशल मीडिया मंच के साथ साथ देश के प्रमुख राष्ट्रीय समाचार पत्रों के जरिए माफी मांगे.
Justice MR Shah और Justice CT Ravi Kumar की पीठ ने ललित मोदी द्वारा दायर किए गए जवाबी हलफनामे से अंसंतुष्टी जताते हुए कहा कि ललित मोदी कानून और संस्था से ऊपर नहीं हैं और उन्हे माफी मांगनी होगी.
पीठ ने इसके साथ ही ललित मोदी को माफी मांगने से पहले एक हलफनामा दायर करने का भी आदेश दिया है जिसमें उसे भविष्य में ऐसी कोई पोस्ट नहीं करने का जवाब देना होगा.