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'याचिका बेतुका और निराधार', कहकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूर्व IPL चीफ ललित मोदी पर लगाया एक लाख का जुर्माना

बॉम्बे हाईकोर्ट ने ललित मोदी को एक लाख का जुर्माना टाटा मेमोरियल अस्पताल को भुगतान करने का आदेश दिया है.

बॉम्बे हाईकोर्ट, ललित मोदी

Written by Satyam Kumar |Published : December 21, 2024 12:32 PM IST

पूर्व आईपीएल प्रमुख ललित मोदी को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. ललित मोदी ने अदालत से बीसीसीआई को ₹10.65 करोड़ का जुर्माना चुकाने के लिए निर्देश मांगे थे, जो पेनल्टी प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के उल्लंघन के लिए उन पर लगाया था. बॉम्बे हाईकोर्ट ने ललित मोदी की मांग को बेतुका और निराधार पाते हुए याचिका खारिज की है, वहीं अदालत के समय की बर्बादी के लिए उन पर ₹1 लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया है, साथ ही एक लाख के जुर्माने की राशि को टाटा मेमोरियल अस्पताल को भुगतान करने का आदेश दिया है.

BCCI को मंडमस रिट जारी नहीं किया जा सकता: HC

जस्टिस एमस सोनक और जस्टिस जीतेन्द्र जैन की खंडपीठ ने ललित मोदी की मांग याचिका पर सुनवाई की. अदालत ने मांग से इंकार करते हुए स्पष्ट किया कि बीसीसीआई कोई सार्वजनिक कार्य नहीं कर रहा है, इसलिए मोदी को मुआवजा देने के लिए कोई आदेश नहीं दिया जा सकता.

बता दें कि याचिकाकर्ता ललित मोदी ने बीसीसीआई से ₹10.65 करोड़ राशि का भुगतान कराने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट से मंडमस रिट जारी करने की मांग की है. मंडमस यानि परमादेश रिट जारी करने का उद्देश्य किसी सरकारी अधिकारी या प्राधिकारी को उनके कर्तव्यों के पालन करने का आदेश देना है.

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क्या है मामला?

यह मामला इंडियन प्रीमियर लीग (IPL, 2009) से जुड़ा है, जिसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ था. इस आईपीएल को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया इस आयोजन में ₹243 करोड़ से अधिक राशि को FEMA नियमों का उल्लंघन करते हुए भारत से बाहर स्थानांतरित किया गया. ललित मोदी पर लगाया गया जुर्माना 2009 के भारतीय प्रीमियर लीग (IPL) की जांच का हिस्सा है. वहीं, साल 2018 में, ED ने BCCI, उसके पूर्व अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन और अन्य पर कुल ₹121.56 करोड़ का जुर्माना लगाया था. ललित मोदी ने BCCI से उनके जगह पर ₹10.65 करोड़ का जुर्माना अदा करने का अनुरोध किया था.

बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस दावे को खारिज करते हुए एक लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया है.