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औरंगाबाद का नाम बदलने को चुनौती देने वाली याचिका पर Supreme Court का सुनवाई से इनकार

महाराष्ट्र सरकार के अधिवक्ता द्वारा सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी गई कि बॉम्बे हाईकोर्ट इस मामले में 27 मार्च को सुनवाई करेगा. जिसके सीजेआई की पीठ ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया.

Written by Nizam Kantaliya |Published : March 24, 2023 12:25 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम बदलकर ‘छत्रपति संभाजी नगर’ करने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया है.

Chief Justice of India D Y Chandrachud, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस जे बी पारदीवाला के पीठ के समक्ष याचिका को मेंशन करने पर महाराष्ट्र सरकार के अधिवक्ता ने हस्तक्षेप किया.

मोहम्मद मुश्ताक अहमद ने महाराष्ट्र शहर का नाम बदलने के प्रस्ताव को राज्य और केंद्र सरकार द्वारा दी गई मंजूरी को चुनौती दी थी, जिस पर पीठ के समक्ष यह संज्ञान में लाया गया कि इस मामले में पहले से ही हाईकोर्ट में भी याचिका दायर है.

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महाराष्ट्र सरकार के अधिवक्ता ने पीठ को बताया कि बॉम्बे हाईकोर्ट इस मामले में 27 मार्च को सुनवाई करेगा, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का कोई औचित्य नही है. जबकि मामले को पहले हाईकोर्ट द्वारा सुना जाना चाहिए.

सीजेआई की पीठ ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता से मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखने के निर्देश देते हुए कहा कि हाईकोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर रहा है.

गौरतलब है कि औरंगाबाद मंडल आयुक्त ने 4 मार्च, 2020 को एक सूचना जारी करते हुए शहर का नाम बदलकर ‘छत्रपति संभाजी नगर’ करने का प्रस्ताव दिया था.