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सुप्रीम कोर्ट ने हज समूह आयोजकों के पंजीकरण पर रोक के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से किया इनकार, जानिये वजह

केंद्र सरकार ने हज समूह आयोजकों के पंजीकरण के रोक पर दिए गए आदेश को चुनौती देते हुए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की। इस याचिका को सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहकर रद्द कर दिया, जानिए

Centre Plea Against Delhi HC HGOs Order refused by SC

Written by My Lord Team |Published : June 20, 2023 10:41 AM IST

नई दिल्ली: भारत के सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India) ने कुछ समय पहले हज यात्रा 2023 से जुड़े एक मामले में फैसला सुनाया था जिसे चुनौती देते हुए केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय में अर्जी दायर की। सरकार की इस अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है; जानें पूरा मामला क्या है.

दरअसल कुछ समय पहले दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने कुछ हज ग्रुप ऑर्गनाइजर्स (Haj Group Organisers- HGOs) के पंजीकरण को सस्पेन्ड करने पर रोक लगाया था; अब दिल्ली हाईकोर्ट के इस ऑर्डर के खिलाफ केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय में एक अर्जी दायर की जिसे खारिज कर दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की इस अर्जी को सुनने से मना कर दिया है। न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायाधीश एम एम सुंद्रेश की अवकाशकालीन पीठ ने केंद्र की इस याचिका को रद्द करते हुए कहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट की एक खंड पीठ के सामने इस मामले की सुनवाई 7 जुलाई, 2023 के लिए तय की गई है और ऐसे में, वो इस मामले में दखल नहीं देना चाहते हैं।

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सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि हज के लिए जाने वाले यात्रियों को अदालत में चल रहे इस मामले को लेकर कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और उन्हें बिना किसी शरीरवृत्तिक चिंता (Physiological pressure) के हज यात्रा पर जाना चाहिए।

इसी सबके चलते उन्होंने केंद्र की अपील को रद्द कर दिया है।