बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) को बड़ी राहत मिली है. तेजस्वी यादव को ये राहत 'गुजरातियों को ठग' कहने के मामले में मिली है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज ( मंगलवार, 13 फरवरी 2024) के दिन इस मामले को खारिज किया है. इस केस में पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने दूसरे पक्ष से जबाव की मांगी की. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पूछा कि जब तेजस्वी यादव ने बयान वापस ले लिया है, तो इस मामले की सुनवाई क्यों जारी रखी जाए? आज कोर्ट ने इस मामले को खारिज की.
न्यायमूर्ति ए एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की बेंच ने मामले की सुनवाई की. कोर्ट ने पाया कि तेजस्वी यादव अपना बयान वापस ले चुकें हैं. तब कोर्ट ने मामले को आगे जारी रखने से मना किया.
कोर्ट ने कहा,
याचिकाकर्ता (तेजस्वी यादव) ने अपना बयान वापस ले लिया है. इसलिए ये मामला खारिज किया जाता है.
19 जनवरी 2024 के दिन, तेजस्वी यादव ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा (Affidavit) दायर कर अपने बयान वापस लेने की बात कहीं. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया था. नोटिस में हरेश मेहता से पूछा कि इस मामले की सुनवाई जारी क्यों रखी जाए? बता दें कि हरेश मेहता ने तेजस्वी यादव के बयान पर आपत्ति जताते हुए अपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था. ये मामला उसने अहमदाबाद कोर्ट (Ahmedabad Court) में दर्ज कराया था. वहीं, तेजस्वी यादव ने इस मामले को गुजरात से बाहर ट्रांसफर करने की मांग को ले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तेजस्वी यादव से पूछा कि क्या वह अपने बयान को वापस लेने के लिए तैयार है? हलफनामे के माध्यम से तेजस्वी यादव ने बयान वापस लेने की बात कही.
तेजस्वी यादव का पक्ष रखने के लिए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल (Kapil Sibbal) के साथ एडवोकेट वरूण जैन, नवीन कुमार, अखिलेश सिंह और राधिका गोयल उपस्थित रहे.