Appointment of VCs in West Bengal: सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित (Former CJI UU Lalit) को पश्चिम बंगाल के सभी विश्वविद्यालयों के लिए चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है. बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 28 अंतरिम कुलपतियों की नियुक्ति के कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है. अब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए पूर्व सीजेआई यूयू ललित को कुलपतियों की चयन समिति की कमान सौंपी है.
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने बंगाल में कुलपतियों की नियुक्ति से जुड़ी मामले की सुनवाई की.
अदालत ने कहा,
"हम भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित को सभी विश्वविद्यालयों के लिए खोज-सह-चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त करते हैं."
सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा,
"हम यह जोड़ना चाहते हैं कि कुलपतियों की नियुक्ति के लिए बनाए गए अधिनियमों के प्रावधानों में कुछ भिन्नताओं के बावजूद, विशेष रूप से खोज-सह-चयन समिति की संरचना के संबंध में, हम इस मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करना उचित समझते हैं और सभी विश्वविद्यालयों के लिए खोज-सह-चयन समिति के गठन के लिए यह सामान्य आदेश पारित करते हैं. "
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खोज-सह-चयन समिति के गठन का उसका निर्णय पारदर्शिता, स्वतंत्रता, निष्पक्षता और निष्पक्षता को बढ़ावा देना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उच्चतम स्तर की योग्यता और ईमानदारी रखने वाले व्यक्ति जो विश्वविद्यालय का नेतृत्व करने में सक्षम हैं, उन्हें चुना जाए.
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि खोज-सह-चयन समिति द्वारा की गई सिफारिशों को आवश्यक विचार के लिए मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा. यदि पश्चिम बंगाल राज्य के मुख्यमंत्री के पास यह मानने के कारण हैं कि कोई भी शॉर्टलिस्ट किया गया व्यक्ति कुलपति के रूप में नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त है, तो इस आशय की टिप्पणियों को सहायक सामग्री और खोज-सह-चयन समिति द्वारा की गई सिफारिश के मूल रिकॉर्ड के साथ दो सप्ताह के भीतर विद्वान कुलाधिपति के समक्ष रखा जाना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मुख्यमंत्री कुलपति के रूप में नियुक्ति के लिए वरीयता क्रम में शॉर्टलिस्ट किए गए नामों की सिफारिश करने के हकदार होंगे. विद्वान कुलाधिपति (राज्यपाल) राज्य के मुख्यमंत्री से फाइल प्राप्त होने के दो सप्ताह के भीतर अपनी स्वीकृति (मतभेद होने को छोड़कर) प्रदान करेंगे.
अदालत ने आगे कहा कि ऐसे मामले में जहां राज्य के मुख्यमंत्री ने पैनल में किसी नाम को शामिल करने पर आपत्ति जताई है और ऐसी आपत्ति कुलाधिपति को स्वीकार्य नहीं है या जहां कुलाधिपति को किसी विशेष नाम के पैनल में शामिल करने पर आपत्ति है, जिसके लिए उन्होंने अपने स्वयं के कारण बताए हैं, ऐसी सभी फाइलें इस अदालत के समक्ष रखी जाएंगी.
अदालत ने कहा,
"पश्चिम बंगाल सरकार के उच्च शिक्षा विभाग या राज्य सरकार के किसी अन्य संबंधित विभाग को विश्वविद्यालय के विद्वान कुलाधिपति से अनुमोदन प्राप्त होने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर नियुक्ति को अधिसूचित करने का निर्देश दिया जाता है."
सुप्रीम कोर्ट ने कुलपति की नियुक्ति मामले में समिति द्वारा नाम सुझाने को सप्ताह भर में लागू करने के निर्देश दिए हैं.