नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्लाह खान की उन्हें ‘‘खराब चाल-चलन’’ वाला व्यक्ति घोषित करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायूमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने सोमवार को दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा. न्यायालय ने खान की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा है.
न्यूज़ एजेंसी भाषा की खबर के अनुसार, याचिका में खान ने पुलिस के फैसले, जिसमे याचिकाकर्ता को आदतन अपराधी बताने और उनको खराब चाल-चलन का व्यक्ति घोषित करना, के खिलाफ उनकी याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है.
आप के विधायक खान की ओर से पेश वकील ने पुलिस की इस कार्रवाई को गैरकानूनी बताया.
गौरतलब है कि उच्च न्यायालय ने खान को ‘खराब चाल-चलन’ वाला व्यक्ति घोषित करने के पुलिस के फैसले के खिलाफ उनकी एक याचिका 19 जनवरी को खारिज कर दी थी, लेकिन उन्हें इस ‘तमगे’ को हटाने के लिए संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष प्रतिवेदन देने की छूट दी थी.
दिल्ली पुलिस ने ओखला से ‘आप’ विधायक खान को पिछले साल ‘खराब चाल-चलन’ वाला व्यक्ति घोषित किया था. आपको यहां बता दें कि किसी व्यक्ति का ‘‘चाल-चलन खराब’’ होना तब कहा जाता है जब वह हत्या तथा हत्या के प्रयास समेत कई आपराधिक मामलों में संलिप्त होता है और इलाके में शांति भंग कर सकता है.
खान के वकील ने उच्च न्यायालय में दलील दी थी कि अधिकारियों ने “पूरी तरह से दुर्भावनापूर्ण तरीके से काम किया” और दावा किया कि प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक पार्टी के एक प्रवक्ता ने उनकी छवि को ‘खराब’ करने के लिए सोशल मीडिया पर ‘हिस्ट्री शीट’ की प्रति साझा की जो गोपनीय दस्तावेज़ होता है.
उल्लेखनीय है की दिल्ली पुलिस ने दलील दी थी कि निर्णय लेने के लिए सक्षम अधिकारियों ने उचित प्रक्रिया का पालन किया था, साथ ही यह भी बताया कि ‘दुर्भावना’ का आरोप साबित करने के लिए अदालत के समक्ष "पर्याप्त सामग्री" नहीं रखी गई थी.
भाषा के अनुसार, खान को ‘खराब चरित्र’ का शख्स घोषित करने का प्रस्ताव दक्षिणपूर्व जिले के जामिया नगर थाने ने पिछले साल 28 मार्च को भेजा था, जिसे 30 मार्च, 2022 को मंजूरी मिल गई थी. दस्तावेज़ के अनुसार, खान के खिलाफ 18 प्राथमिकी दर्ज हैं.