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NEET में पूछे गए फिजिक्स के सवाल को IIT दिल्ली की पैनल करेगी सॉल्व, SC ने जवाब कल दोपहर तक बताने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी दिल्ली से कहा कि वे नीट-यूजी परीक्षा में भौतिकी के एक प्रश्न के दो विकल्पों को सही उत्तर मानने के राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) के फैसले पर अपनी राय दें.

सुप्रीम कोर्ट

Written by Satyam Kumar |Published : July 22, 2024 9:07 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने आज की सुनवाई में आईआईटी दिल्ली से कहा कि वे नीट-यूजी परीक्षा में भौतिकी के एक प्रश्न के दो विकल्पों को सही उत्तर मानने के राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) के फैसले पर अपनी राय दें. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने आईआईटी दिल्ली को सवाल के सही जवाब बताने के लिए प्रोफेसरों के तीन पैनल बनाने के निर्देश भी दिए है. IIT दिल्ली को अपना जवाब कल (मंगलवार) दोपहर तक बताने को कहा गया है जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट नीट मामले की सुनवाई करेगी.

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, 

"हम आईआईटी दिल्ली के निदेशक से संबंधित विषय के तीन विशेषज्ञों की एक टीम गठित करने का अनुरोध करते हैं. विशेषज्ञ टीम से अनुरोध है कि वह सही विकल्प पर अपनी राय तैयार करे और 23 जुलाई को दोपहर 12 बजे तक इस अदालत के रजिस्ट्रार को अपनी राय भेजे."

पीठ, जिसमें जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा भी शामिल थे, ने निर्देश दिया कि उसके आदेश की एक प्रति सोमवार को ही आईआईटी दिल्ली के निदेशक को त्वरित कार्रवाई के लिए भेजी जाए.

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सीजेआई ने केन्द्र से उपरोक्त सवालों के जवाब की मांग की है. इस दौरान आंसर के ऑप्शन की चर्चा सुप्रीम कोर्ट के सामने आई.

सीजेआई: मुझे उम्मीद है कि सवाल टोर्ट या आपराधिक प्रक्रिया पर होगा (हंसते हुए)

एडवोकेट: अंग्रेजी के हिसाब से यह सरल है. अगर नए संस्करण के उत्तर में अधिकांश लिखा है और पुराने संस्करण में प्रत्येक लिखा है तो कोई भी सही हो सकता है.

सीजेआई: आंसर की में भी विकल्प 4 सही लिखा है.  तो बताए छात्रों को नवीनतम संस्करण या पुराने संस्करण, किस पर भरोसा करना चाहिए?

एसजी: नवीनतम (नए वाले पर)

सीजेआई: तो विकल्प 2 को अंक देकर आप अपने नियम के खिलाफ जा रहे हैं.

एसजी: 9.28 लाख छात्रों ने विकल्प 4 चुना है. विकल्प 2 का चयन 9.78 लाख छात्रों ने किया है.

नीट-यूजी परीक्षा के आयोजन में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली याचिकाओं के समूह में, याचिकाकर्ताओं ने एक विवादास्पद भौतिकी प्रश्न के संबंध में ग्रेस अंक देने के फैसले पर सवाल उठाया, और कहा कि अस्पष्ट उत्तर के कारण 44 उम्मीदवार पूरे अंक प्राप्त करने में सक्षम थे. उन्होंने तर्क दिया कि एनटीए द्वारा अंक प्रदान करने का निर्णय उसके अपने निर्देश का खंडन करता है, जिसमें छात्रों को नवीनतम एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक का पालन करने के लिए कहा गया है.

इस मामले में IIT दिल्ली के प्रोफेसरों का रिजल्ट आने के बाद अपनी सुनवाई करेगी.