सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब -हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन की ओर से उठाये गए कदमों पर नाखुशी जाहिर की है. अदालत ने कहा कि कमीशन एक्ट के प्रावधानों को लागू करने में नाकाम रहा है. ऐसा लगता है कि सब कुछ हवा में है और कमीशन मूकदर्शक बना हुआ है.
सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई कि CAQM एक्ट की धारा 14 में पराली जलाने वालो पर सख्त कार्रवाई का भी अधिकार होने के बावजूद कमीशन ने अपने गठन के बाद से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है. कोर्ट ने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन से बेहतर हलफनामा दाखिल करने को कहा. इस हलफनामे में आयोग को कमीशन की सब कमेटी की मीटिंग की सिफारिश और CAQM एक्ट पर अमल करने को लेकर उठाए गए अब तक कदमो की जानकारी देनी है. साथ ही बताना है कि वो आगे क्या कदम उठाने वाला है. अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी.