नई दिल्ली: भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों द्वारा Sexual harassment के मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करने के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई बंद कर दी है.
गुरूवार को CJI डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने मामले की सुनवाई बंद करने के साथ ही दिल्ली पुलिस को शिकायतकर्ता महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के आदेश दिए है.
पीठ ने कहा कि इस मामले में याचिकाकर्ताओं का उद्देश्य प्राथमिकी दर्ज करना था जो अब दर्ज करने के साथ ही पूर्ण हो गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ताओं को छूट दी है कि वे किसी भी अन्य राहत के लिए उचित न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत या हाईकोर्ट जा सकते हैं.
सीजेआई की पीठ द्वारा मामले की सुनवाई बंद करने पर याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता नरेंद्र हुड्डा ने आपत्ति जताते हुए मामले की जांच की मोनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के पूर्व जज द्वारा किए जाने का अनुरोध किया. लेकिन पीठ ने अधिवक्ता की आपत्ति और अनुरोध को दरकिनार करते हुए आगे विचार करने से इनकार कर दिया.
गौरतलब है कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पहलवान दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरने पर बैठे हैं.