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CBI-ED की कार्यवाही के खिलाफ 14 विपक्षी दलों की याचिका पर SC में सुनवाई आज

राजनै​तिक दलों ने CBI औऱ ED जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा गिरफ्तारी पूर्व और गिरफ्तारी बाद दिशा निर्देशों का पालन किए जाने का अनुरोध किया गया है.

Written by Nizam Kantaliya |Updated : April 5, 2023 3:18 AM IST

नई दिल्ली: CBI औऱ ED जैसी जांच एजेसियों का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करने और उन्हें परेशान करने में करने का आरोप लगाते हुए देश के 14 विपक्षी दलों की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा.

सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी.

कांग्रेस के नेतृत्व में जिन राजनीतिक दलो ने SC का रुख किया है उनमें कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, जेडीयू, आरजेडी, टीएमसी, सीपीआई, सीपीएम,झारखंड मुक्ति मोर्चा, भारत राष्ट्र समिति शिवसेना ( उद्धव ठाकरे) ,नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और डीएमके शामिल है.

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24 मार्च को इस मामले को सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ की पीठ के समक्ष मेंशन किया था. सीजेआई की पीठ ने इस मामले पर सुनवाई के लिए 5 अप्रैल की तारीख तय की थी.

मामले को मेंशन करते हुए सिंघवी ने कहा था कि CBI औऱ ED के 95 फीसदी मामले विपक्षी नेताओं के खिलाफ हैं। हम गिरफ्तारी पूर्व और गिरफ्तारी के बाद दिशा निर्देशों की मांग कर रहे हैं.

याचिका में राजनै​तिक दलों ने CBI औऱ ED जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा गिरफ्तारी पूर्व और गिरफ्तारी बाद दिशा निर्देशों का पालन किए जाने का अनुरोध किया गया है.