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SC का केंद्र को आदेश— चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़ी फाइल पेश करें

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने चुनाव आयुक्त के पद पर आईएएस अरूण गोयल की नियुक्ति की फाइल को गुरूवार को कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए है. कोर्ट ने कहा कि वह जानना चाहती है कि नियुक्ति में प्रक्रिया का पालन किया गया है.

Written by nizamuddin kantaliya |Published : November 23, 2022 12:36 PM IST

नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति के मामले में केन्द्र सरकार को आदेश दिए है कि वह गुरुवार को अरुण गोयल की नियुक्ति से जुड़ी फाइल अदालत में पेश करें.

जस्टिस के. एम. जोसेफ की अध्यक्षता वाली पांच सदस्य संविधान पीठ ने आदेश जारी करते हुए कहा कि अदालत जानना चाहती है कि चुनाव आयुक्त के रूप में अरुण गोयल की नियुक्ति में कहीं कुछ अनुचित तो नहीं किया गया क्योंकि उन्होंने हाल में सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली हैं.

अटार्नी जनरल की आपत्ति

संविधान पीठ के इस रुख पर देश के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमन ने आपत्ति जताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता प्रशांत भूषण द्वारा उठाए गए एक निजी मामले को नहीं देख सकती है.अदालत चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) की नियुक्ति के बड़े मुद्दे से निपट रही है.

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अटार्नी जनरल ने गंभीर आपत्ति जताते हुए कहा कि संविधान पीठ की सुनवाई के बीच अदालत द्वारा फाइल देखे जाने पर मेरी गंभीर आपत्ति है. पीठ ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि द्वारा जताई गई आपत्तियों को खारिज कर दिया और गुरुवार को ही फाइल पेश करने को कहा हैं.

कैसे ले सकता है एक्शन

सुनवाई के दौरान पीठ ने कई मौखिक टिप्पणियां भी की. जस्टिस जोसेफ ने कहा कि पिछले गुरुवार को ही संविधान पीठ इस मामले पर सुनवाई शुरू की थी और सुनवाई के बीच ही चुनाव आयुक्त के पद पर अरुण गोयल की नियुक्ति 19 नवंबर को की गयी है. पीठ ने कहा कि वे जानना चाहते है कि सुनवाई के बीच नियुक्ति के लिए सरकार को किस बात ने प्रेरित किया.

जस्टिस जोसेफ ने कहा कि चुनाव आयुक्त ऐसा होना चाहिए जो समय आने पर प्रधानमंत्री के खिलाफ भी निर्णय ले सके. जस्टिस जोसेफ ने कहा जो चुनाव आयुक्त सरकार द्वारा ही नियुक्त हो, वह प्रधानमंत्री के खिलाफ कैसे एक्शन ले सकता हैं.

घबराने की जरूरत नहीं

पीठ ने कहा कि अगर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कानूनी तौर पर हुई है तो घबराने की जरूरत नहीं है, हम जानना चाहते हैं कि नियुक्ति के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई।'

नियुक्ति से एक दिन पूर्व ही 1985 बैच के पंजाब कैडर के आईएएस अधिकारी अरुण गोयल (Arun Goyal ने 18 नवंबर को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी.19 नवंबर को ही गोयल ने चुनाव आयुक्त के पद पर पदभार ग्रहण किया है. अरुण गोयल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडेय के साथ निर्वाचन आयोग का हिस्सा बन गए हैं.

सेवानिवृति से पूर्व गोयल भारी उद्योग सचिव के रूप में कार्यरत थे. वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के फरवरी 2025 में कार्यकाल पूर्ण होने पर अरुण गोयल के मुख्य चुनाव आयुक्त बन सकते हैं.