Advertisement

Sandeshkhali Violence: ‘Shahjahan Sheikh के प्रति कोई सहानुभूति नहीं’, कलकत्ता हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका पर कही ये बात

कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेशखाली हिंसा के आरोपी शाहजहां शेख की अग्रिम जमानत याचिका पर त्वरित सुनवाई करने से मना करते हुए आरोपी से किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं दिखाने की बात कहीं है.

Written by My Lord Team |Published : February 29, 2024 3:05 PM IST

कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) ने शाहजहां शेख के आवेदन पर तत्काल सुनवाई करने से इंकार कर दिया है. टीएमसी नेता शाहजहां शेख (Shahjahan Sheikh) को बीते, कल रात बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है. वहीं, कोर्ट ने इस मामले को पहले से ही तय तिथि 4 मार्च के दिन ही सुनवाई करने की बात कही. आज की सुनवाई के दौरान टीएमसी नेता (TMC Leader) द्वारा कोर्ट के आदेश के बावजूद जांच में सहयोग नहीं देने पर फटकार लगाया है. हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई (बीते कल) में ईडी और सीबीआई (ED and CBI) को शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने की मंजूरी दे दी थी जिसके बाद शाहजहां शेख को बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है. बता दें कि,शाहजहां शेख संदेशखाली हिंसा (Sandeshkhali Violence) के मुख्य आरोपी है.

हमें आरोपी से कोई सहानुभूति नहीं: Calcutta HC

कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम ने इस मामले को सुना.शाहजहां शेख ने कोर्ट के समक्ष अपनी अग्रिम जमानत याचिका दायर की. कोर्ट ने पहले से तय तिथि पर मामले को उठाने के निर्देश दिए.

कोर्ट ने शेख का पक्ष रख रहे वकील से कहा,

Also Read

More News

"मिस्टर काउंसिल, इस व्यक्ति (शाहजहां) के खिलाफ लगभग 43 मामले दर्ज हैं. ध्यान रहें कि अगले 10 वर्षों तक यह आदमी आपको व्यस्त रखेगा."

वकील ने कोर्ट का ध्यान दिलाया कि शाहजहां शेख की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है.अब मैं इस मामले को रेगुलर बेंच के सामने पेश नहीं कर पाने को बाध्य हूं.

मुख्य न्यायाधीश ने आगे कहा,

"सोमवार को आइये. हमें आरोपी (शाहजहाँ) के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है. कृपया अभी नहीं, सोमवार को आएं."

Sandeshkhali Violence में अब तक

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में सीबीआई और ईडी को संदेशखाली हिंसा मामले में आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने की मंजूरी दी थी. टीएमसी पार्टी के नेता शाहजहां शेख पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न और आदिवासियों की जमीन हड़पने के आरोप लगे हैं. महिलाएं इस घटना का विरोध करते हुए सड़क पर उतर गईं. वहीं, कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामले को स्वत: संज्ञान में लिया और आरोपी शाहजहां शेख को जांच में सहयोग करने के आदेश दिया. वहीं पिछली सुनवाई के बाद भी शाहजहां शेख कोर्ट के सम्मुख पेश नहीं हुए. कोर्ट ने भगोड़ा घोषित करने का इश्तेहार जारी करने के आदेश दिए हैं.