कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) ने शाहजहां शेख के आवेदन पर तत्काल सुनवाई करने से इंकार कर दिया है. टीएमसी नेता शाहजहां शेख (Shahjahan Sheikh) को बीते, कल रात बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है. वहीं, कोर्ट ने इस मामले को पहले से ही तय तिथि 4 मार्च के दिन ही सुनवाई करने की बात कही. आज की सुनवाई के दौरान टीएमसी नेता (TMC Leader) द्वारा कोर्ट के आदेश के बावजूद जांच में सहयोग नहीं देने पर फटकार लगाया है. हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई (बीते कल) में ईडी और सीबीआई (ED and CBI) को शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने की मंजूरी दे दी थी जिसके बाद शाहजहां शेख को बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है. बता दें कि,शाहजहां शेख संदेशखाली हिंसा (Sandeshkhali Violence) के मुख्य आरोपी है.
कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम ने इस मामले को सुना.शाहजहां शेख ने कोर्ट के समक्ष अपनी अग्रिम जमानत याचिका दायर की. कोर्ट ने पहले से तय तिथि पर मामले को उठाने के निर्देश दिए.
कोर्ट ने शेख का पक्ष रख रहे वकील से कहा,
"मिस्टर काउंसिल, इस व्यक्ति (शाहजहां) के खिलाफ लगभग 43 मामले दर्ज हैं. ध्यान रहें कि अगले 10 वर्षों तक यह आदमी आपको व्यस्त रखेगा."
वकील ने कोर्ट का ध्यान दिलाया कि शाहजहां शेख की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है.अब मैं इस मामले को रेगुलर बेंच के सामने पेश नहीं कर पाने को बाध्य हूं.
मुख्य न्यायाधीश ने आगे कहा,
"सोमवार को आइये. हमें आरोपी (शाहजहाँ) के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है. कृपया अभी नहीं, सोमवार को आएं."
कलकत्ता हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में सीबीआई और ईडी को संदेशखाली हिंसा मामले में आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने की मंजूरी दी थी. टीएमसी पार्टी के नेता शाहजहां शेख पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न और आदिवासियों की जमीन हड़पने के आरोप लगे हैं. महिलाएं इस घटना का विरोध करते हुए सड़क पर उतर गईं. वहीं, कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामले को स्वत: संज्ञान में लिया और आरोपी शाहजहां शेख को जांच में सहयोग करने के आदेश दिया. वहीं पिछली सुनवाई के बाद भी शाहजहां शेख कोर्ट के सम्मुख पेश नहीं हुए. कोर्ट ने भगोड़ा घोषित करने का इश्तेहार जारी करने के आदेश दिए हैं.