कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) ने बुधवार के दिन संदेशखाली हिंसा से जुड़े मामले को सुना. कोर्ट ने कहा कि केस के आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख (TMC Leader Shahjahan Sheikh) को सीबीआई और ईडी (CBI and ED) भी गिरफ्तार कर सकती है. कोर्ट ने संदेशखाली हिंसा (Sandeshkhali Violence) मामले को स्वत: सज्ञान में लिया था.
टीएमसी पार्टी के नेता शाहजहां शेख पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न और आदिवासियों की जमीन हड़पने के आरोप लगे हैं. महिलाएं इस घटना का विरोध करते हुए सड़क पर उतर गईं. वहीं, कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामले को स्वत: संज्ञान में लिया और आरोपी शाहजहां शेख को जांच में सहयोग करने के आदेश दिया. वहीं पिछली सुनवाई के बाद भी शाहजहां शेख कोर्ट के सम्मुख पेश नहीं हुए. कोर्ट ने भगोड़ा घोषित करने का इश्तेहार जारी करने के आदेश दिए हैं.
आज कलकत्ता हाईकोर्ट में अटॉर्नी जनरल, सीबीआई और ईडी ने अपनी-अपनी मांग को रखा. डिप्टी सॉलिसीटर जनरल धीरज त्रिवेदी (Deputy Solicitor General Dhiraj Trivedi) ईडी की तरफ से पेश हुए. उन्होंने अपनी मांग को रखा. ईडी को इस मामले की जांच करने देने का प्रस्ताव रखा. उन्होंने कहा कि राज्य की पुलिस को ये जांच देने पर मामले से जुड़े सक्ष्यों के नष्ट होने की शंका है.
सीबीआई का पक्ष ए़डिशनल सॉलिसीटर जनरल एसवी राजू (ASG SV Raju) ने रखा. सीबीआई ने राज्य पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया है.
सीबीआई ने कहा,
"हमारी आशंका यह है कि अगर राज्य पुलिस शाहजहां को गिरफ्तार करती है, तो वे उसके खिलाफ मामले को कमजोर बना सकते हैं.इस मामले के हालातों को मद्देनजर रखते हुए जांच सीबीआई को दे दी जाए. हम भी चाहते हैं कि उसे गिरफ्तार किया जाए, लेकिन किसी गलत एजेंसी द्वारा नहीं. राज्य पुलिस आरोपी के साथ मिलीभगत कर रही है जिससे वे मामले को उसके तार्किक अंत तक नहीं पहुंचने देंगे."
एएसजी राजू ने कहा कि सीबीआई राज्य की पुलिस के साथ नहीं, बल्कि स्वतंत्र तरीके से अपनी कार्रवाई करेगी. उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया कि वे इस मामले को 29 फरवरी को सुने. वहीं, कोर्ट ने पहले से तय तारीख 4 मार्च को ही सुनवाई करेगी.
हालांकि सुनवाई के दौरान बेंच ने यह स्पष्ट कर दिया कि सीबीआई और ईडी शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर सकतें हैं.