सैफ अली खान पर हमले के मामले में गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस ने मुंबई की अदालत में पेश किया. महाराष्ट्र कोर्ट ने आरोपी शरीफुल इस्लाम को 24 जनवरी तक मुंबई पुलिस की हिरासत में भेजा है. बान्द्रा कोर्ट ने रविवार को बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले के मामले में गिरफ्तार आरोपी को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आरोपी की हिरासत की मांग उचित है, क्योंकि यह जांच का प्रारंभिक चरण है. बता दें कि पुलिस ने एक आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 311 (गंभीर चोट या मृत्यु के इरादे से डकैती या चोरी) और धारा 331(4) (घर में घुसपैठ) और पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है.
बांद्रा कोर्ट ने पुलिस को कस्टडी की मांग को सही ठहराते हुए कहा कि आरोपी ने एक सेलिब्रिटी के घर में घुस कर उन पर हमला किया. साथ ही पुलिस को आरोपी के द्वारा घटना के दिन पहने गए कपड़े और हमले में इस्तेमाल किया गया चाकू बरामद करने की आवश्यकता है.
वहीं, पुलिस ने 14 दिनों की कस्टडी की मांग करते हुए कहा कि आरोपी ने सैफ अली खान को कई बार चाकू मारा है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वह निर्दयी है. पुलिस ने आरोपी की हिरासत की मांग में यह भी कहा कि उन्हें समय देने की जरूरत है जिससे कि और सबूत जुटाए जा सकें. प्रारंभिक जांच के अनुसार, उसने सैफ अली खान के घर में चोरी की नीयत से प्रवेश किया था. हमले में खान को कई बार चाकू मारा गया है, जिसके बाद उन्हें लीलावती अस्पताल में पांच घंटे की सर्जरी करानी पड़ी.
पुलिस ने आरोपी का नाम मोहम्मद शरिफुल इस्लाम शहजाद बताया है, जो बांग्लादेशी नागरिक है और अवैध रूप से भारत में रह रहा है. वहीं, पहचाने जाने के डर से उसने अपना नाम बदलकर बिजॉय दास रख लिया है. पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी ने भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने के लिए कौन से दस्तावेजों का इस्तेमाल किया. अधिकारियों का कहना है कि यह जानना महत्वपूर्ण है कि आरोपी ने किस तरह से देश में प्रवेश किया और उसके पास कौन-कौन से दस्तावेज थे. अधिकारी ने बताया कि आरोपी को खार पुलिस थाने लाया गया है, जहां उसकी पूछताछ जारी है. पुलिस का मुख्य उद्देश्य यह जानना है कि आरोपी अभिनेता के फ्लैट तक कैसे पहुंचा और उसके इरादे क्या थे.