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अभिनेता दर्शन को कर्नाटक हाईकोर्ट से बड़ी राहत, रेणुकास्वामी स्वामी मर्डर केस में सभी आरोपियों को मिली जमानत

कर्नाटक हाईकोर्ट में जस्टिस एस विश्वजीत शेट्टी की सिंगल जज बेंच ने जमानत याचिका स्वीकार करते हुए आरोपियों को जमानत दे दी है.

कन्नड़ एक्टर दर्शन को मिली जमानत

Written by Satyam Kumar |Published : December 13, 2024 4:15 PM IST

कन्नड़ एक्टर दर्शन को कर्नाटक हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक्टर दर्शन, पवित्र गौड़ा सहित अन्य आरोपियों को जमानत दे दी है. हालांकि, स्वास्थ्य कारणों से अभिनेता दर्शन अभी अस्पताल में भर्ती है. अभिनेता को इसी साल जून में अपने फैन रेणुकास्वामी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.

दर्शन, पवित्र गौड़ा को हाईकोर्ट से जमानत

कर्नाटक हाईकोर्ट में जस्टिस एस विश्वजीत शेट्टी की सिंगल जज बेंच ने जमानत याचिका स्वीकार करते हुए आरोपियों को जमानत दे दी है. पिछली सुनवाई में स्पेशल पब्लिक प्रोसीक्यूटर प्रसन्न कुमार ने सुनवाई के दौरान जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा कि उन्होंने कहा कि आरोपियों के खिलाफ मजबूत प्राथमिक साक्ष्य हैं. उन्होंने आगे कहा कि यह स्पष्ट हत्या का मामला है, न कि किसी साधारण हमले का.आरोपी के बयान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मृतक रेणुकास्वामी को चितरदुर्ग से बेंगलुरु धोखे से लाया गया था और उसे उसके मैसेज को स्वीकार करने को कहा गया था.

बता दें कि मृतक रेणुकास्वामी को लेकर दावा किया गया है कि उसने 8 जून को पवित्रा गौड़ा को अश्लील संदेश भेजे थे, जिसके हत्या के आरोप में अभिनेता दर्शन उनकी दोस्त पवित्रा गौड़ा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पब्लिक प्रोसीक्यूटर ने कहा कि मृतक को चित्तरदुर्ग से बेंगलुरु लाया, उसके लिए सभी आरोपी अज्ञात थे, इसलिए उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 364 के तहत अपहरण का मामला भी बनता है. अभियोजन पक्ष ने गवाहों के बयानों के साथ-साथ तकनीकी सबूतों जैसे CCTV फुटेज को दिखाते हुए कहा कि कारें शेड में आईं, जिनमें दर्शन और पवित्रा मौजूद थे.

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वहीं, दर्शन की ओर से पेश होते हुए सीवी नागेश ने दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी समाज के लिए खतरा था, क्योंकि वह महिला को अश्लील मैसेज भेजता था. दर्शन के वकील ने पुलिस के कार्रवाई पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस जांच में कई चूक और साक्ष्यों में विसंगतियां है. वकील ने बताया कि पुलिस को क्राइम सीन की जानकारी होने के बावजूद पुलिस ने गिरफ्तारी से पहले कोई जब्ती पंचनामा नहीं किया. साथ ही 9 जून को शव मिलने के बाद भी पुलिस ने 11 जून तक कोई पोस्टमार्टम नहीं करवाया.

पहले मिली थी अंतरिम जमानत

जमानत देने से  पहले कर्नाटक हाईकोर्ट ने दर्शन की अंतरिम जमानत याचिका को मंजूरी दी थी ताकि वह पीठ के दर्द का इलाज करा सकें. हालांकि, अदालत ने अभिनेता को ट्रायल कोर्ट के समक्ष अपना पासपोर्ट सरेंडर करने को कहा था.

एक्टर दर्शन का जेल ट्रांसफर भी हुआ

न्यायिक हिरासत के दौरान एक्टर को एक जेल से दूसरे जेल में भी भेजा गया था. एक्टर दर्शन को पहले बेंगलुरु की परप्पना अग्रहारा जेल में रखा गया था, लेकिन वहां की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें दर्शन जेल के कुछ कैदियों के साथ सिगरेट पीते दिखाई दे रहे थे. इसके बाद उन्हें परप्पना अग्रहारा जेल से बल्लारी सेंट्रल जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था.

क्या है मामला?

PTI भाषा के अनुसार, रेणुकास्वामी ने कथित तौर पर अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया था और आपत्तिजनक पोस्ट भी किए थे. फैन के इस बर्ताव से दर्शन अपने फैन से नाराज हो गए और कथित तौर पर उसकी हत्या कर दी गई. रिपोर्ट्स के मुताबिक, रेणुकास्वामी का शव नौ जून को सुमनहल्ली में एक अपार्टमेंट के बगल में एक नाले के पास से बरामद किया गया था.