नई दिल्ली: मानहानि केस में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ राहुल गांधी की अपील को सूरत सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया है. अब सेशन कोई के इस फैसले के खिलाफ राहुल गांधी की ओर से गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर चुनौती दी जायेगी.
गुरूवार सुबह न्यायालय समय शुरू होने के साथ ही सेशन कोर्ट जज आरपी मोगेरा ने राहुल की अपील को खारिज करने का फैसला सुनाया.
जज मोगरा ने इस मामले पर 13 अप्रैल को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था.
यह केस 2019 में बेंगलुरू में चुनावी रैली के दौरान दिए गए राहुल के बयान से जुड़ा है। राहुल ने रैली में कहा था कि हर चोर का सरनेम मोदी क्यों होता है। इस बयान पर गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस दाखिल किया था। इसी साल 23 मार्च को अदालत ने फैसला सुनाते हुए दो साल की सजा सुनाई थी,
लोकसभा सचिवालय ने इस फैसले के अगले ही दिन उनकी सांसद सदस्यता को रद्द कर दिया था.
मानहानि का मामला भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने दायर किया था, जिन्होंने दावा किया था कि गांधी के बयान ने मोदी उपनाम वाले सभी लोगों को बदनाम किया है। अदालत ने गांधी को आईपीसी की धारा 499 (मानहानि) और 500 (मानहानि की सजा) के तहत दोषी पाया था।
राहुल गांधी ने दावा किया था कि एक सांसद के रूप में उनकी स्थिति के कारण ट्रायल कोर्ट ने उनके साथ कठोर व्यवहार किया है।