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अमृत पाल सिंह मामले में पंजाब हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब

ध्यान देने वाली बात यह है की राज्य पुलिस ने दावा किया है कि सिंह अभी भी फरार है और अभी तक पकड़ा नहीं गया है. हालांकि उसके कई साथियों को हाल ही में गिरफ्तार किया गया है.

Written by My Lord Team |Published : March 20, 2023 1:49 PM IST

नई दिल्ली: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट, के जस्टिस एनएस शेखावत की पीठ ने रविवार को "वारिस पंजाब डे" के वकील द्वारा उनके नेता, अमृत पाल सिंह को कथित रूप से हिरासत में लेने पर दायर रिट याचिका के सन्दर्भ में पंजाब सरकार से जवाब मांगा है, जिसे वह एफिडेविट के ज़रिये दे सकते है. पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 मार्च को सूचीबद्ध किया है.

याचिका संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत सरकार और अन्य अधिकारियों को कथित हिरासत में लिए गए अमृतपाल सिंह को पेश करने का निर्देश देने के लिए दी गई है, जिनके बारे में याचिकाकर्ता का दावा है कि उन्हें कानून के किसी भी अधिकार के बिना अवैध और जबरन हिरासत में लिया गया है.

याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में यह भी दावा किया, "वारिस पंजाब दे" एक संगठन है, जिसका गठन सामाजिक न्याय के लिए लड़ने और पंजाब की संस्कृति को संरक्षित करने के लिए किया गया है.

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उन्होंने अपनी याचिका में यह भी दावा किया है कि अमृत पाल सिंह को शाहकोट, जिला जालंधर के क्षेत्र में बिना कोई कारण बताए हिरासत में लिया गया है और यहां तक कि उन्हें गिरफ्तारी के आधार के बारे में भी सूचित नहीं किया गया था. जबकि उसे हिरासत में लिए हुए 24 घंटे से अधिक हो गए हैं और प्रतिवादी उनके ठिकाने के बारे में कुछ भी नहीं बता रहे हैं.

याचिकाकर्ता ने यह भी दलील दी कि उन्होंने मदद के लिए और अमृत पाल सिंह की रिहाई के लिए विभिन्न अधिकारियों से संपर्क किया है लेकिन उनके अनुरोधों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया.

ध्यान देने वाली बात यह है की राज्य पुलिस ने दावा किया है कि सिंह अभी भी फरार है और अभी तक पकड़ा नहीं गया है. हालांकि उसके कई साथियों को हाल ही में गिरफ्तार किया गया है.

अमृतपाल सिंह संधू एक कट्टरपंथी भारतीय खालिस्तान अलगाववादी, एक स्वयंभू सिख उपदेशक और पंजाब के वारिस पंजाब डे संगठन के नेता हैं. हाल ही में राज्य सरकार ने अलगाववादी प्रवृत्ति के ऐसे संगठन में शामिल सभी लोगों के खिलाफ मैन हंट शुरू किया था.