Manager Ranjit Singh Murder Case: डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने राम रहीम की सजा को खारिज करते हुए सीबीआई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है. सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम को डेरा सच्चा सौदा के मैनेजर रंजीत सिंह की हत्या के मामले में दोषी करार दिया था. हाईकोर्ट ने राम रहीम सहित चार अन्य आरोपियों को बरी किया है.
हालांकि, राम रहीम की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई हैं. उन पर दो अन्य मुकदमें और भी है, जिसमें वे सजा काट रहे हैं. शिष्या से बलात्कार के मामले में उन्हें 20 साल जेल की सजा मिली है और इस सजा को काटने के बाद वे आजीवान कारावास की सजा काटनी होगी, जो उन्हें पत्रकार राम चंदर की हत्या मामले में मिली हैं.
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में, जस्टिस सरेश्वर ठाकुर और जस्टिस ललित बत्रा की डिवीजन बेंच ने मामले को सुना. बेंच ने राम रहीम सहित अन्य चार आरोपियों को सजा से बरी किया है. बेंच ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को बदल दिया है.
सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक, 10 जुलाई, 2022 के दिन रंजीत सिंह को अज्ञात लोगों ने गोली मार कर हत्या कर दी. राम रहीम पर शक लगा. डेरा में उन दिनों अफवाह फैल रही थी कि राम रहीम अपने शिष्याओं का यौन उत्पीड़न कर रहे हैं. धारणा ये बनी हुई थी कि मैनेजर रंजीत सिंह इन अफवाहों को फैला रहे हैं. इन अफवाहों को रोकने के लिए रंजीत सिंह की हत्या की गई है और कथित तौर राम रहीम का नाम इसमें शामिल किया गया.
सीबीआई ने रंजीत सिंह की हत्या के मामले में राम रहीम सहित चार लोगों को आरोपी बनाया गया. साल 2021 में सीबीआई कोर्ट ने इन आरोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई लेकिन पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को बदलते हुए राम रहीम सहित अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है