बिहार में तबादले की आस में बैठे शिक्षकों को पटना हाईकोर्ट के फैसले से बड़ा झटका लग सकता है. पटना हाईकोर्ट ने शिक्षकों की ट्रांसफर-पोस्टिंग पर रोक लगा दी है. पटना हाईकोर्ट का यह फैसला बिहार सरकार की ट्रांसफर-पोस्टिंग नीति के खिलाफ बिहार के औरंगाबाद जिले के शिक्षकों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आया है. बताते चलें कि बिहार सरकार एक नई ट्रांसफर पोस्टिंग नीति लेकर आई थी. इस आधार पर शिक्षा विभाग की तरफ से आवेदन भी लिए जा रहे थे.
पटना हाईकोर्ट में जस्टिस प्रभात कुमार सिंह की अदालत ने मामले में रोक लगाया है. साथ ही सरकार को सरकार को तीन सप्ताह में स्थिति अपडेट करने का दिया आदेश है.