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पटना हाइकोर्ट ने शिक्षको के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर लगाई रोक, सरकार को भी दिया ये आदेश

पटना हाईकोर्ट में जस्टिस प्रभात कुमार सिंह की अदालत ने शिक्षकों की ट्रांसफर-पोस्टिंग पर रोक लगाया है. साथ ही सरकार को सरकार को तीन सप्ताह में स्थिति अपडेट करने का दिया आदेश है.

पटना हाईकोर्ट

Written by Satyam Kumar |Updated : November 19, 2024 12:46 PM IST

बिहार में तबादले की आस में बैठे शिक्षकों को पटना हाईकोर्ट के फैसले से बड़ा झटका लग सकता है. पटना हाईकोर्ट ने शिक्षकों की ट्रांसफर-पोस्टिंग पर रोक लगा दी है. पटना हाईकोर्ट का यह फैसला बिहार सरकार की ट्रांसफर-पोस्टिंग नीति के खिलाफ बिहार के औरंगाबाद जिले के शिक्षकों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आया है. बताते चलें कि बिहार सरकार एक नई ट्रांसफर पोस्टिंग नीति लेकर आई थी. इस आधार पर शिक्षा विभाग की तरफ से आवेदन भी लिए जा रहे थे.

पटना हाईकोर्ट में जस्टिस प्रभात कुमार सिंह की अदालत ने मामले में रोक लगाया है. साथ ही सरकार को सरकार को तीन सप्ताह में स्थिति अपडेट करने का दिया आदेश है.