Copyright Infringement Case: बॉम्बे हाईकोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद पर चार लाख का जुर्माना लगाया है. पतंजलि आयुर्वेद पर चार करोड़ का जुर्माना बॉम्बे हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश का उल्लंघन करने के कारण लगा है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को अपने कपूर वाले प्रोडक्ट्स बेचने पर रोक लगाई थी. ये मामला मंगलम ऑर्गनिक्स से जुड़ा है, जिसमें कंपनी ने पतंजलि आयुर्वेद पर कपूर को लेकर कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लागाया है. फैसला आने तक अदालत ने पतंजलि को निर्देश कपूर बेचने पर रोक लगाई थी.
बॉम्बे हाईकोर्ट से पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी पतंजलि आयुर्वेद को चेतावनी दी थी. वहां पतंजलि के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मानहानि के आरोप लगाए थे. पतंजलि ने इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अनदेखी पकड़ी गई थी. दो बार माफीनामा छपवाने के बाद कहीं सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी नरमी दिखाई थी.
बॉम्बे हाईकोर्ट में जस्टिस आरआई चागला की बेंच ने पाया कि अदालत द्वारा रोक लगाने के वाबजूद पतंजलि ने कपूर की सेलिंग व उत्पादन जारी रखा है. अदालत ने इसे आदेश के उल्लंघन करार देते हुए कंपनी पर चार करोड़ का जुर्माना लगाया है.
सुनवाई के दौरान पतंजलि ने माफी की मांग की. लेकिन अदालत ने कहा पतंजलि बहुत अमीर कंपनी है, उसके इन कृत्यों की अनदेखी नहीं की जा सकती है. अदालत ने स्पष्टत कहा कि पतंजलि की मंशा अदालत के फैसले का उल्लंघन करना था.
इसी मामले में महीने की शुरूआत में बॉम्बे हाईकोर्ट ने पतंजलि पर 50 लाख रूपये जमा करने को कहा था और अब चार करोड़ का फाइन लगने के बाद पतंजलि को साढ़े चार करोड़ की पूरी राशि जमा करनी होगी.
हाईकोर्ट चार करोड़ का जुर्माना लगाने के फैसले में कहा कि पतंजलि ना केवल कपूर को मार्केट में बेच रही थी, साथ ही उत्पादन भी कर रही थी. बॉम्बे हाईकोर्ट ने जुर्माने की चार करोड़ की राशि पतंजलि आयुर्वेद को दो हफ्ते के भीतर जमा करने को कहा है.
बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट मंगलम ऑर्गनिक्स बनाम पतंजलि आयुर्वेद मामले की सुनवाई के दौरान ये जुर्माना लगाया. मंगलम आयुर्वेद ने पतंजलि पर कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाया है. सुनवाई हुई तो अगस्त 2023 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने पतंजलि द्वारा कपूर के उत्पादन पर रोक लगा दी थी. वहीं 24 जून 2024 तक पतंजलि ने अदालत को बताया कि 49.57 लाख रूपये से ज्यादा के उत्पाद बेचे हैं.
अदालत ने इस रवैये पर नाराजगी जाहिर करते हुए पतंजलि के निदेशक को जेल भेजने की चेतावनी दे दी. हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट नरमी दिखाते हुए पतंजलि के निदेशक को राहत दे दी है.