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Money Laundering Case: टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी की बढ़ी मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के समन को चुनौती देनेवाली याचिका इन वजहों से की खारिज

चित्र में अभिषेक बनर्जी और उसकी पत्नी रूजिरा बनर्जी (सांकेतिक चित्र)

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के स्कूलों में भर्ती में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी समन को चुनौती देने वाली टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि ईडी का काम मनी लॉन्ड्रिंग के संभावित अपराधियों पर नजर रखना है. पीठ ने कहा कि उनकी अपील में कोई दम नहीं है और उनकी दलीलें टिक नहीं पातीं है.

Written by Satyam Kumar |Updated : September 10, 2024 12:01 PM IST

Money Laundering Case: सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के स्कूलों में भर्ती में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी समन को चुनौती देने वाली टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि ईडी का काम मनी लॉन्ड्रिंग के संभावित अपराधियों पर नजर रखना है. पीठ ने कहा कि उनकी अपील में कोई दम नहीं है और उनकी दलीलें टिक नहीं पातीं है.

ईडी के समन में कोई खामी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी व उनकी पत्नी की याचिका की खारिज

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने कहा कि उनकी अपील में कोई दम नहीं है, इसलिए उन्हें खारिज किया जाता है. सुप्रीम कोर्ट में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल पेश हुए, जबकि मामले में रुजिरा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए.

शीर्ष अदालत ने कहा कि चूंकि उक्त शिकायत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की संबंधित अदालत के समक्ष लंबित है, इसलिए हम उक्त शिकायत के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं करते हैं. इतना कहना ही पर्याप्त है कि हमें संबंधित अदालत द्वारा पारित उक्त आदेशों में कोई खामी नहीं दिखती है और उक्त शिकायत पर उक्त अदालत कानून के अनुसार आगे की कार्यवाही करेगी. शीर्ष अदालत ने कहा कि पूरे भारत में प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय यह सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किए गए हैं कि धन शोधन अपराधों की प्रभावी तरीके से जांच की जाए और वे मनी लॉन्ड्रिंग के संभावित अपराधियों पर नजर रखते हैं.

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शीर्ष अदालत ने कहा कि अपीलकर्ताओं के वकीलों ने वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की वार्षिक रिपोर्ट पर बहुत भरोसा किया है, जिसमें उनके अनुसार प्रवर्तन निदेशालय के संगठनात्मक ढांचे के बारे में बताया गया है, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र का सीमांकन किया गया है. उनके अनुसार, राजस्व विभाग द्वारा दिए गए ऐसे निर्देश ईडी द्वारा जांच की शक्तियों के प्रयोग के लिए हैं, जैसा कि धारा 51 पीएमएलए द्वारा अनिवार्य है और इसलिए इसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए. यह दलील भी भ्रामक है, इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है. शीर्ष अदालत ने कहा कि प्रासंगिक रूप से, मुख्यालय जांच इकाई (HIU) को संगठनात्मक ढांचे में किसी भी क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र तक सीमित नहीं किया गया है, और वर्तमान ईसीआईआर एचआईयू में दर्ज की गई है.

शीर्ष अदालत ने कहा कि इसलिए हमें प्रतिवादी-ईडी द्वारा जारी समन में कोई खामी नहीं दिखती है, जिसमें अपीलकर्ताओं को दिल्ली स्थित उसके कार्यालय पर बुलाया गया है, जिसके पास क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र भी है, जैसा कि शिकायत में आरोप लगाया गया है कि अपराध का एक हिस्सा आरोपी व्यक्तियों द्वारा कथित रूप से उपयोग किया गया है. यह भी विवादित नहीं है कि अपीलकर्ता नंबर 1 (अभिषेक बनर्जी), संसद सदस्य होने के नाते, दिल्ली में एक आधिकारिक आवास भी रखते हैं.  शीर्ष अदालत ने कहा और आगे कहा कि उसे पीएमएलए की धारा 50 के तहत अपीलकर्ताओं को जारी किए गए समन को अपीलकर्ताओं द्वारा दी गई चुनौती में कोई सार नहीं मिला.

ईडी के समन की अवहेलना करने पर आईपीसी की धारा 174 के तहत होगी कार्रवाई, अदालत ने अभिषेक बनर्जी को चेताया

शीर्ष अदालत ने कहा कि धारा 50 की उपधारा (3) के अनुसार, समन किए गए सभी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से या अधिकारी द्वारा निर्देशित अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से उपस्थित होने के लिए बाध्य हैं और जिस विषय पर उनसे पूछताछ की जा रही है, उसकी सच्चाई बताने या बयान देने के लिए बाध्य हैं और आवश्यकतानुसार डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करने के लिए बाध्य हैं. उपधारा (4) के अनुसार, उपधारा (2) और (3) के तहत प्रत्येक कार्यवाही आईपीसी की धारा 193 और धारा 228 के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही मानी जाती है. शीर्ष अदालत ने कहा कि धारा 63 की उपधारा (4) के अनुसार, कोई व्यक्ति जो जानबूझकर धारा 50 के तहत जारी किसी भी निर्देश की अवहेलना करता है, उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 174 के तहत कार्रवाई की जा सकती है.

अदालत ने यह भी देखा कि, इस अदालत द्वारा 18 जुलाई, 2024 को पारित आदेश के अनुसरण में, ईडी, नई दिल्ली के उप निदेशक द्वारा प्रस्तुत स्थिति रिपोर्ट से पता चलता है कि अपीलकर्ता नंबर 2- रुजिरा बनर्जी उपस्थित नहीं हुईं है और उन्होंने 4 अगस्त, 2021 और 18 अगस्त, 2021 के समन के तहत आवश्यक डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं किए. इसलिए ईडी ने पटियाला हाउस कोर्ट में उनके खिलाफ धारा 63 पीएमएलए के साथ धारा 174 आईपीसी के तहत शिकायत दर्ज कराई. शीर्ष अदालत ने आगे कहा कि यद्यपि अपीलकर्ता रुजिरा ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके उक्त शिकायत पर संज्ञान लेते हुए उक्त न्यायालय द्वारा पारित 18 सितंबर, 2021 के आदेश और उन्हें न्यायालय में तलब करने के 30 सितंबर, 2021 के आदेश को चुनौती दी थी, लेकिन उन्होंने वर्तमान अपीलों में उक्त आदेशों को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की भी जहमत नहीं उठाई.

पूरा मामला क्या है?

अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने जांच एजेंसी ईडी की ओर से दलील दी और अभिषेक और उनकी पत्नी की याचिका का विरोध किया. ईडी द्वारा टीएमसी नेता से मनी लॉन्ड्रिंग के विभिन्न मामलों में पूछताछ की जा रही है. उनमें से एक पश्चिम बंगाल के स्कूलों में भर्ती में कथित अनियमितता है. ईडी ने आरोप लगाया है कि सरकारी स्कूलों में भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताएं हुई हैं और कथित तौर पर मौद्रिक लाभ के लिए नौकरियां दी गई हैं. कुछ महीने पहले, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 2016 के स्कूल सेवा आयोग के शिक्षकों की भर्ती के पूरे पैनल को अमान्य घोषित किया था, जिसमें शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सभी नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया था. पश्चिम बंगाल सरकार ने इसे शीर्ष अदालत में चुनौती दी, और मामला अभी भी लंबित है.