डीएमके नेता वी सेंथिल बालाजी (DMK Leader) को मद्रास हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिली. तमिलनाडु के पूर्व ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर (Former Transport Minister) पिछले साल जून महीने से जेल में बंद हैं. वी सेंथिल बालाजी (V. Senthil Balaji) को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले (Money Laundering Case) में गिरफ्तार किया था. मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) ने जमानत की मांग को खारिज करने के साथ ही स्पेशल कोर्ट (Special Court) को जल्द से जल्द सुनवाई पूरी करने के निर्देश दिये हैं.
जस्टिस एन आनंद वेंकटेश ने सेंथिल बालाजी की जमानत की मांग याचिका खारिज की. कोर्ट ने पाया कि डीएमके नेता वी सेंथिल बालाजी पिछले आठ महीनों से जेल में बंद हैं. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान धन शोधन रोकथाम कानून (PMLA) की स्पेशल कोर्ट को मामले की सुनवाई डे-टू-डे बेसिस पर करने को कहा है. साथ ही इस सुनवाई को 3 महीने के अंदर पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं. वहीं, कोर्ट ने जमानत से इंकार करते हुए वी सेंथिल बालाजी को स्पेशल कोर्ट के ट्रायल में सहयोग करने के निर्देश दिश.
याचिकाकर्ता का पक्ष सीनियर एडवोकेट सी आर्यमा सुंदरम ने रखा. आर्यमा सुंदरम ने कहा कि ईडी ने अपनी जांच पूरी कर ली है. साथ ही मामले से जुड़े सभी डाक्यूमेंट्स भी ईडी के पास में हैं. ऐसे में याचिकाकर्ता को कस्टडी में रखने की जरूरत नहीं है.
मद्रास हाईकोर्ट ने दूसरी बार वी सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका रद्द की है. इससे पहले, 19 अक्टूबर 2019 के दिन मद्रास HC ने जमानत देने से इंकार किया था. वहीं, तीन बार स्थानीय अदालत ने भी वी सेंथिल बालाजी की जमानत खारिज की है.
सेंथिल बालाजी DMK नीत सरकार में परिवहन मंत्री हुआ करते थे. साल 2011 से 2015 तक वे इस पद पर रहे. सेंथिल बालाजी 14 जून 2023 को गिरफ्तार हुए. ED ने पूर्व मंत्री को नौकरी के बदले नकदी मामले में गिरफ्तार किया है. ED ने इस मामले में तीन हजार पन्नों की चार्जशीट भी फाइल की है.