मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) को निर्देश दिया है कि वह तिरुपति लड्डू बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले घी की आपूर्ति से संबंधित मामले में एआर डेयरी फूड को पूरक नोटिस जारी करे और जवाब देने के लिए समय दे.
एआर डेयरी फूड की ओर से जी कन्नन द्वारा दायर याचिका पर गुरुवार को जस्टिस एन सतीश कुमार ने सुनवाई की. कंपनी ने घी की आपूर्ति के संबंध में उन्हें जारी कारण बताओ नोटिस को चुनौती दी थी. एआर डेयरी फूड ने 4 जून को घी की आपूर्ति शुरू की और जून में चार खेपों के लिए टीटीडी की इन-हाउस परीक्षण प्रयोगशाला से मंजूरी प्राप्त की कंपनी ने नोटिस का जवाब दिया और मामला लंबित था. उन्होंने कहा कि टीटीडी ने गुजरात स्थित एनडीडीबी-काफ द्वारा नमूनों की प्रयोगशाला रिपोर्ट के निष्कर्षों पर भरोसा किया था, जो एफएसएसए अधिनियम, 2006 के तहत निर्धारित खाद्य सुरक्षा अधिकारी नहीं था.
20 सितंबर को, एफएसएसएआई ने एक कारण बताओ नोटिस जारी कर कंपनी से स्पष्टीकरण मांगा कि खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) विनियमन, 2011 के तहत उल्लंघन के लिए केंद्रीय लाइसेंस को निलंबित क्यों न किया जाए. एफएसएसएआई एफएसएसए अधिनियम की प्रक्रिया का पालन नहीं करता है. नोटिस जारी होने के बाद ही डिंडीगुल इकाई से नमूने लिए गए थे. आरोपों से इनकार करते हुए 22 सितंबर को जवाब दाखिल किया गया. उन्होंने कहा कि बाद में 27 सितंबर को फिर से एनडीडीबी-काफ को एक अधिसूचना जारी की गई, जिसमें नोटिस को चुनौती दी गई.