Sangamviduthi Water Tank Incident: मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने पुडुकोट्टई जिले के संगमविदुथी गांव में ओवरहेड वाटर टैंक में गोबर मिलाने से संबंधित मामले की जांच पूरी करने के बाद अपराध शाखा-अपराध जांच विभाग (CB -CID) को रिपोर्ट पेश करने को कहा है.
मद्रास हाईकोर्ट में, जस्टिस आर. सुरेश कुमार और जी. अरुलमुरुगन की बेंच ने CBI-CID को ये निर्देश दिए. बेंच ने पाया कि पुलिस ने घटना के संबंध में प्राथमिकी दर्ज नहीं की है, जिसके बाद अदालत ने 15 मई के दिन सीबीसीआईडी को जांच आगे बढ़ाने का आदेश दिया था.
पुदुकोट्टई के षणमुगम (Shanmugam) ने एक जनहित याचिका (PIL) दायर की है. जिसमें उसने गांव के वाटर टैंक में गोबर मिलाने की घटना की जांच और जिले में व्याप्त जातिगत भेदभाव को लेकर अदालत से निर्देश देने की मांग की थी. 15 मई को, मद्रास हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीसीआईडी को सौंपा था. याचिका में सनमुगम (Shanmugam) ने अदालत से मांग की कि वे जिले में व्याप्त जातिगत भेदभाव को समाप्त करने को लेकर भी निर्देश दें.
याचिकाकर्ता ने कहा,
"25 अप्रैल को संगमविदुथी गांव में एक ओवरहेड टैंक में गोबर मिलाए जाने की शिकायत मिली थी. इस पानी को पीने से कई लोग बीमार हो गए. अभी तक कोई जांच नहीं हुई है."
याचिकाकर्ता ने आगे कहा,
"अनुसूचित जाति के लोगों को मध्यवर्ती जातियों के लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ग्लासों में पानी पीने की अनुमति नहीं थी. अनुसूचित जाति के लोगों को अलग स्थानों पर बैठने के लिए कहा जाता है. और उन्हें आम तालाबों और सामुदायिक हॉल का उपयोग करने की भी अनुमति नहीं है."
मद्रास हाईकोर्ट ने CB-CID से जांच की रिपोर्ट सौंपने की मांग की है. पिछली सुनवाई में मद्रास हाईकोर्ट ने गौर किया कि पुलिस ने इस घटना को रजिस्टर नहीं किया. जिसके बाद अदालत ने आरोपों की जांच के लिए CB-CID को सौंपा था. अब उनसे घटना की रिपोर्ट की मांग की है.