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Savukku Shankar Interview: यूट्यूबर जी फेलिक्स को राहत नहीं! ये कहकर मद्रास HC ने जमानत देने से किया इंकार

मद्रास हाईकोर्ट

सुवक्कु शंकर इंटरव्यू मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने यूट्यूबर जी फेलिक्स गेराल्ड को जमानत देने से इंकार करते हुए कहा कि यूट्यूबर ने विवादित अंश को नहीं हटाया. साथ ही विवादित एक मंच भी प्रदान किया.

Written by Satyam Kumar |Published : June 24, 2024 3:05 PM IST

Savukku Shankar Interview: मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को यूट्यूबर जी फेलिक्स गेराल्ड को जमानत देने से इनकार कर दिया है. यूट्यूबर गेराल्ड पर सवुक्कु शंकर का साक्षात्कार लेने का आरोप है, जिसमें शंकर ने महिला पुलिसकर्मियों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी. इंटरव्यू के बाद ही कोयंबटूर साइबर पुलिस ने मामला यूट्यूबर के खिलाफ दर्ज किया है.

यूट्यूबर ने विवादित अंश को क्यों नहीं हटाएं: HC 

मद्रास हाईकोर्ट में जस्टिस टी.वी. तमिलसेल्वी ने अभियोजन पक्ष से सहमति जताई. बेंच ने कहा कि शंकर का इंटरव्यू लेकर और ऐसे इंटरव्यू को प्रसारित करके गेराल्ड ने शंकर को अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए एक मंच प्रदान किया. बेंच ने कहा कि 'हमने इंटरव्यू देखी है जिसे एडिशनल पब्लिक प्रोसीक्यूटर ने रिकार्ड पर रखा था.'

बेंच ने टिप्पणी की,

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"आपने विवादित भाग को क्यों नहीं हटाए? क्या पत्रकारों को भी कुछ गरिमा के साथ पेश नहीं आना चाहिए? क्या वह निजी लाभ और आर्थिक लाभ के लिए ऐसे साक्षात्कार कर रहे हैं?"

अदालत ने यूट्यूबर को जमानत देने से इंकार कर दिया है.

क्या है मामला?

यूट्यूबर गेराल्ड जी फेलिक्स को तमिलनाडु पुलिस ने 11 मई को एक 'विवादित इंटरव्यू' के चलते गिरफ्तार कर लिया था. इंटरव्यू के बाद शंकर तथा गेराल्ड के खिलाफ पूरे राज्य में शिकायत में कई शिकायतें दर्ज करवाई गई थी. इस इंटरव्यू में शंकर ने कथित तौर पर महिलाओं और महिला पुलिसकर्मियों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी. शिकायत दर्ज करने के बाद पुलिस ने 4 मई को गिरफ्तार किया था. उसके बाद से ही वे न्यायिक हिरासत में है.