BNSS Section 163: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लखनऊ में 13 नवंबर तक प्रभाव में रहेगा. बीएनएसएस की धारा 163, पूर्व में सीआरपीसी की धारा 144 होता था, जिसके तहत किसी क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की जाती है. लखनऊ में बीएनएसएस की धारा 163 आगामी त्योहारों, राजनीतिक कार्यक्रम को देखते हुए लगाई गई है.
ज्वाइंट कमिश्नर कानून व्यवस्था (JCP) अमित कुमार ने मीडिया को इसकी सूचना दी. जेसीपी के अनुसार लखनऊ में आगामी विभिन्न महत्वपूर्ण त्यौहार रक्षाबन्धन, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी और अन्य कार्यक्रमों को देखते हुए लखनऊ में 163 धारा लागू की गई है. इसके साथ ही लखनऊ में आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षाओं और भारतीय किसान संगठनों, प्रदर्शनकारियों द्वारा धरना प्रदर्शन से शांति व्यवस्था का पूर्णतया अनुपालन कराने के लिए नवीन निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (पूर्व धारा 144 सीआरपीसी) लागू की गयी, जो 14 सितंबर 2024 तक लागू रहेगी.
बीएनएसएस की धारा 163 लागू रहने की वजह से लखनऊ में इन कार्यों पर रोक रहेगी;