NEET UG Paper Leak 2024: सुप्रीम कोर्ट में नीट पेपर लीक मामलों की सुनवाई आज होगी. नीट पेपर लीक से जुड़ी अड़तीस याचिकाओं को एक साथ सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गई है. आइटम नंबर 31 है. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच इस मामले को सुनेगी.
सुप्रीम कोर्ट में, नीट पेपर लीक के मामले की सुनवाई वेकेशन बेंच ने की थी. पिछली सुनवाई में केन्द्र व NTA को नोटिस जारी किया था. अब केन्द्र ने हलफनामे के माध्यम से अपना पक्ष रखा है. सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर एक प्रारंभिक हलफनामे में, केंद्र ने शुक्रवार को नीट-यूजी परीक्षा को रद्द करने का विरोध करते हुए कहा कि परीक्षा और उसके घोषित परिणाम को रद्द करना तर्कसंगत नहीं होगा.
केंद्र ने कहा कि वह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित करने के लिए प्रतिबद्ध है, और अगर कुछ आपराधिक तत्वों के इशारे पर प्रतियोगी परीक्षा की गोपनीयता भंग हुई है, तो उनसे सख्ती से निपटा जाएगा. केन्द्र ने सुप्रीम कोर्ट को निष्पक्ष तरीके से परीक्षा लेने के अपनी प्रतिबद्धताओं को भी बताया. सरकार परीक्षाओं की पवित्रता सुनिश्चित करने और छात्रों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है. सार्वजनिक परीक्षा में पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए, संसद ने 12.02.2024 को सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 2024 पारित किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG परीक्षा के आयोजन में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए एक कोचिंग संस्थान द्वारा रिट याचिका दायर करने पर आपत्ति जताई थी. NEET छात्रों की सहायता करने वाले कोचिंग संस्थान जाइलम लर्निंग का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील से वेकेशन बेंच ने पूछा, 'संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट याचिका को बनाए रखने के लिए आपके कौन से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है?'