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Liquor Policy Scam: CBI की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, 27 मई तक करना होगा सिसोदिया को इंतजार

CBI ने अपनी इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में बुच्ची बाबू, अर्जुन पांडेय, अमनदीप ढल को आरोपी बनाया है. विशेष अदालत 27 मई को शाम 4 बजे अपना फैसला सुनाएगी.

Former Deputy CM Manish Sisodia

Written by Nizam Kantaliya |Published : May 19, 2023 2:08 PM IST

नई दिल्ली: आबकारी नीति मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (Central Bureau of Investigation - CBI) ने तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया के खिलाफ दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर Rouse Avenue Court की विशेष सीबीआई अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.

बीते महीने CBI ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट यानी पूरकआरोप पत्र दाखिल किया था. अदालत ने पिछली सुनवाई 10 मई कसे सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर विचार को लेकर अदालत ने सुनवाई 19 मई तक के लिए स्थगित कर दी थी.

शुक्रवार को सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने को लेकर दोनो पक्षो की बहस पूर्ण होने के बार विशेष एम के नागपाल ने फैसला सुरक्षित रखा है.

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सीबीआइ ने 25 अप्रैल को पूरक सप्लीमेंट्री चार्जशीट कोर्ट में दाखिल किया था. CBI ने अपनी इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में मनीष सिसोदिया, बुच्ची बाबू, अर्जुन पांडेय, अमनदीप ढल को आरोपी बनाया है.

विशेष अदालत 27 मई को शाम 4 बजे अपना फैसला सुनाएगी. Deputy CM आबकारी नीति मामले घोटाले में CBI केस में सिसोदिया फिलहाल 2 जून तक न्यायिक हिरासत में हैं.