NEET UG 2024: सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक मामले में एकतरफा होतक सीबीआई जांच कराने के आदेश देने से इंकार किया है. सुप्रीम कोर्ट ने पेपर लीक के आरोपों पर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) के जवाब का इंतजार करने को कहा है. याचिकाकर्ताओं ने मामले में तत्काल सीबीआई जांच कराने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने NTA के जवाब आने तक इंतजार करने को कहा है.
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की वेकेशन बेंच ने नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका सुनी.
बेंच ने कहा,
"याचिका पर विचार किया गया. हम एकतरफा आदेश पारित नहीं करते. कौन सी सीबीआई जांच? क्या आज एकतरफा सीबीआई जांच का आदेश दिया जा सकता है? क्या यह आपकी दलील है?"
हालांकि, बेंच ने सीबीआई/एसआईटी जांच की मांग वाली याचिकाओं पर भी NTA को दो सप्ताह में जवाब देने को कहा है.
NTA ने 1563 उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स देने का फैसला वापस ले लिया है. उन छात्रों के पास दो विकल्प हैं: पहला, वे 23 जून को दोबारा से होनेवाली परीक्षा में शामिल हो सकते हैं. दूसरा, कि वे ग्रेस मार्क्स के बिना अंक के साथ काउंसिलिंग में शामिल हो सकते हैं.
NEET UG 2024 के लिए काउंसिलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से इंकार किया है. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि 23 जून की परीक्षा का परीणाम NTA 30 जून तक जारी करेगी, ऐसे में काउंसिलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से इंकार किया है. बता दें कि 6 जून से नीट यूजी 2024 की काउंसिलिंग प्रक्रिया शुरू होगी.
वहीं, अब सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को NEET पेपर लीक के आरोपों से जुड़े मामले की सुनवाई करेगी.
NTA ने सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर याचिका दायर की है. NTA ने याचिका के माध्यम से सभी 7 हाईकोर्ट में दर्ज NEET UG 2024 से जुड़े मामले को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की है.