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...आपको अभी भी गिरफ्तारी को लेकर ही संदेह है', सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन से पूछा, याचिका पर आज भी करेगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन द्वारा ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए पूछा कि ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट पहले ही आपकी याचिका खारिज कर चुकी हैं और आपको अभी भी अपनी गिरफ्तारी पर संदेह हैं.

हेमंत सोरेन, सुप्रीम कोर्ट

Written by Satyam Kumar |Published : May 22, 2024 12:17 PM IST

Hemant Soren's Bail Plea: प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के अंतर्गत हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया है. झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी है. मंगलवार के दिन, सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन से पूछा कि ट्रायल कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट ने आपकी याचिका खारिज कर दी है और आपको अभी भी अपनी गिरफ्तारी को लेकर संदेह है. अगर आपके खिलाफ ये प्रथम दृष्टतया ये मामला नहीं साबित हो रहा है, तभी तो अदालत ने ये कार्रवाई की है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देनेवाली याचिका पर सुनवाई कर रही है.

PMLA मामले में गिरफ्तारी को दी है चुनौती?

सुप्रीम कोर्ट में, वेकेशन बेंच ने जस्टिस दीपंकर दत्ता और सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने ये टिप्पणी की है. बेंच ने याचिकाकर्ता (हेमंत सोरेन) से पूछा, आपके खिलाफ प्रथम दृष्टतया मामला बनता है तभी तो ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट ने आपकी याचिका खारिज की और आपको अभी गिरफ्तारी को लेकर संदेह बनी हुई है.

अदालत ने कहा,

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"पहले के दो कोर्ट के आदेश, जो सिद्ध करते हैं अपराध हुआ है. साथ ही पहले के दो आदेशों के वाबजूद हमें विचार करना होगा कि गिरफ्तारी वैध है या नहीं."

सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने हेमंत सोरेन की पैरवी की.

कपिल सिब्बल ने जवाब दिया,

"हम अंतरिम जमानत या बेल की मांग नहीं कर रहे हैं. हम ईडी की गिरफ्तारी को गलत बता रहे हैं क्योंकि हेमंत सोरेन के पास से जो चीजें मिली है, उनसे गिरफ्तारी का मामला नहीं बनता है."

अदालत ने हेमंत सोरेन की याचिका से जुड़ी घटनाक्रम को ध्यान में लाया. अदालत ने कहा, आपने झारखंड हाईकोर्ट में गिरफ्तारी को चुनौती दी थी जिस पर अभी तक सुनवाई नहीं हुई. उसके बाद आपने बेल के लिए आवेदन किया, जिसे अदालत ने खारिज किया है.

बेंच ने कहा,

"कपिल सिब्बल आपने 15 अप्रैल को बेल पिटीशन दिया था, 3 मई को खारिज किया था. साथ ही याचिका में आपने उच्च न्यायालय की गिरफ्तारी को चुनौती देने के मामले में अदालत के फैसले का जिक्र नहीं किया है. हम बेल के लिए आगे बढ रहें हैं."

एडिशनल सॉलिसीटर जनरल एसवी राजू ने आपत्ति जताते हुए कि दो घोड़ो पर एक साथ सवार होना, इस अदालत को पसंद नहीं.

हालांकि, मामले में आगे की सुनवाई के लिए बुधवार यानि आज के दिन को नियत रखा है.

क्या है मामला?

सुप्रीम कोर्ट हेमंत सोरेन द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है. मामले में ईडी ने 'बड़े स्केल पर जमीन के मालिकाना हक को बदलने' को लेकर हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया है. इस केस में ईडी ने हेमंत सोरेन सहित दस अन्य व्यक्तियों और तीन कंपनियों को आरोपी बनाया है.