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जमीन के बदले नौकरी घोटाला: लालू यादव को समन, दिल्ली कोर्ट ने परिवार सहित हाजिर होने को कहा

जमीन के बदले नौकरी घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला।राऊज एवेन्यु कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव और उनके दोनों बेटे तेजस्वी, तेजप्रताप समेत 8 लोगों को बतौर आरोपी पेश होने के लिए समन जारी किया है.

लालू यादव और तेजस्वी यादव

Written by Satyam Kumar |Updated : September 18, 2024 12:31 PM IST

Rouse Avenue Court: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव और उनके दोनों बेटे तेजस्वी, तेजप्रताप समेत 8 लोगों को बतौर आरोपी पेश होने के लिए समन जारी किया है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने समन जारी किया है. सभी आरोपियों को 7 अक्टूबर को पेश होना पड़ेगा.

तेजप्रताप यादव को कोर्ट ने जारी किया समन

तेजप्रताप यादव को ED ने चार्जशीट में आरोपी नहीं बनाया था राउज एवेन्यू कोर्ट ने  कोर्ट ने कहा कि इस मामले में उनकी सहभागिता से भी इंकार नहीं किया जा सकता, इसलिए कोर्ट ने तेजप्रताप को भी पेश होने के लिए समन जारी किया है.

सीबीआई की तीसरी और आखिरी चार्जशीट में लालू यादव, पुत्री हेमा यादव और पुत्र तेज प्रताप यादव का नाम शामिल है. तेज प्रताप यादव का नाम पहली बार शामिल किया गया है. जमीन के बदले नौकरी का मामला 2022 में दर्ज किया गया था.इस मामले में सीबीआई ने पहली चार्जशीट अक्टूबर 2022 में दाखिल की थी. दूसरी चार्जशीट 3 जुलाई, 2023 में दायर हुई थी.

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तेजस्वी यादव को विदेश जाने को दी थी अनुमति

कुछ दिन पहले ही राउज एवेन्यू कोर्ट ने तेजस्वी यादव को पारिवारिक छुट्टी के लिए दुबई जाने की अनुमति दी थी. फैसले में अदालत ने कहा कि जमानत पर रिहा हुए व्यक्ति को गंभीर आरोपों के आधार पर विदेश जाने पर रोक नहीं लगा सकते हैं. इस दौरान अदालत के सामने मौजूद तेजस्वी यादव के वकील ने दावा किया कि वे बिहार के नेता प्रतिपक्ष है उनके भागने का कोई सवाल ही नहीं उठता है. बता दें कि तेजस्वी यादव ने पारिवारिक छुट्टी के लिए अपने परिवार के साथ 18 सितंबर से 8 अक्टूबर तक दुबई जाने की अनुमति मांगी थी, जिसकी अदालत ने स्वीकृति दी थी.

फाइनल चार्जशीट में 78 लोग बनाए गए आरोपी

जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में CBI ने राउज एवेन्यू कोर्ट में फाइनल चार्जशीट दाखिल की है. 78 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें 29 रेलवे अधिकारी, 37 उम्मीदवार और छह व्यक्ति शामिल हैं. सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता(IPC) की विभिन्न धाराएं लगाई हैं, जो आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी और जालसाजी, और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से जुड़ी है.