Kolkata Doctor Rape-Murder Case: सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता डॉक्टर रेप-मर्डर केस में ने आज डॉक्टरों से सख्ती दिखाते हुए कहा कि वे कल शाम पांच बजे तक ड्यूटी पर लौटे, नहीं राज्य सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कदम उठाने से भी मना किया है. बहस के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि डॉक्टरों के ड्यूटी ना करने से 23 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 6000 लोग इससे प्रभावित हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया. सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को करेगी.
सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने मामले की सुनवाई की. आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच रिपोर्ट, डॉक्टरों की सुरक्षा व ड्यूटी पर लौटने साथ ही अस्पताल की सुरक्षा कर रहे सीआईएसएफ जवानों को सुविधा मुहैया करवाने के मुद्दे पर बहस हुई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई की रिपोर्ट को लेकर कहा कि वे सही जांच कर रहे हैं, उसे लेकर बहुत टिप्पणी करना उचित नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट ने अगली रिपोर्ट सोमवार को दायर करने को कहा है.
सीजेआई ने कहा कि पश्चिम बंगाल राज्य को डॉक्टरों के मन में यह विश्वास पैदा करने के लिए कदम उठाने चाहिए कि उनकी सुरक्षा की हमें चिंता हैं और उनका उचित तरीके से समाधान किया जाना जा रहा है. पुलिस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित तैयारी की जाए ,जिसमें अलग-अलग ड्यूटी रूम, शौचालय की सुविधा, सीसीटीवी कैमरे लगाना शामिल है.
सीबीआई रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि घटना होने के चौदह घंटे बाद एफआईआर दर्ज की गई है. कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स मिसिंग भी है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं. इसके बाद डॉक्टरों को ड्यूटी पर लौटने को कहा है. वहीं, पश्चिम बंगाल राज्य को अस्पताल की सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ को रहने की सुविधा मुहैया करवाएं.