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ट्रस्ट और वक्फ की जमीन होने में अंतर बता रहे थे राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल, अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ने टोका, वित्त मंत्री ने भी बताया

अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ने कपिल सिब्बल की टिप्पणियों से आपत्ति जताई. सांसद ने कपिल सिब्बल द्वारा ट्रस्ट और वक्फ के जमीन में अंतर में करेक्शन करने को कहा. इस दौरान मंदिर के प्रशासन में नियुक्त सरकारी अधिकारी का भी जिक्र किया.

राज्यसभा में बोलते कपिल सिब्बल

Written by Satyam Kumar |Published : April 4, 2025 10:51 AM IST

बीते दिन कपिल सिब्बल वक्फ संशोधन अधिनियम पर अपना विचार रख चुके थे. स्पीकर अगले सदस्य को वक्फ विधेयक पर अपना मत रखने के लिए बुलाने को थे, इसी बीच किरेन रिजिजू ने स्पीकर से कुछ बोलने देने की इजाजत मांगी. स्पीकर ने उनकी स्वीकृति दी. इस पर किरेन रिजिजू ने वरिष्ठ राज्यसभा सदस्यों पर सदन में भ्रम पैदा करने और मुद्दे उठाने के बावजूद संबंधित मंत्रियों के जवाब सुनने के लिए नहीं रुकने का आरोप लगाया. अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ने इस दावे में कपिल सिब्बल की टिप्पणियों का जिक्र कर रहे थे. सांसद ने कपिल सिब्बल द्वारा ट्रस्ट और वक्फ के जमीन में अंतर में करेक्शन करने को कहा. इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी मंदिर के प्रशासन में नियुक्त सरकारी अधिकारी का भी जिक्र आया.

कपिल सिब्बल ने भी वक्फ बिल से जताई नाराजगी

कपिल सिब्बल ने कहा, अगर मैं हिंदू हूं, मुसलमान हूं और ईसाई हूं तो भी कोई कैसे कोई मुझे अपनी संपत्ति देने से रोक सकता है. 1995 में वक्फ केवल मुसलमानों को वक्फ बनाने का अधिकार है. 2013 में इस शक्ति को खत्म कर दिया गया, अब फिर से इस नियम को कानून द्वारा लागू किया जा रहा है. ये किस किस्म का लॉ है, कि केवल मुसलमान ही वक्फ दे सकते हैं. उसमें पांच साल की प्रैक्टिसिंग का प्रावधान. वहीं आप वन नेशन-वन लॉ लागू करना चाहते हैं, तो आप ये सभी धर्मों पे लागू करें, देश में 32 वक्फ बोर्ड है. कपिल सिब्बल ने हिंदू धर्म में तो इससे ज्यादा बोर्ड और संपत्ति है.

कपिल सिब्बल ने आगे कहा, गलती मुतवल्ली के लेवल पर थी, आपको उसे ठीक करना चाहिए था. वक्फ पहले से ही वैधानिक बॉडी थी, तो उसमें बदलाव करने की क्या जरूरत थी. लिमिटेशन के लागू होने के बाद वक्फ की संपत्ति के अधिग्रहण के केस में 12 साल उसे चैलेंज नहीं कर सकते हैं. आपने सारी शक्ति कलेक्टर को दे दी. कलक्टर कैसे तय करेगा.

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ऱाज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि पहले गैर-मुस्लिम भी वक्फ बोर्ड बना सकते थे, लेकिन यह विधेयक अब इसकी अनुमति नहीं देता. उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में सुधार होना चाहिए और केवल एक समुदाय को ही क्यों निशाना बनाया जाए. उन्होंने कहा कि महिलाओं को संपत्ति में अधिकार मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए कानून लाया जाए. उन्होंने सरकार से सदन में यह प्रतिबद्धता जताने का आग्रह किया कि वह ऐसा कानून लाए, जिससे बेटियों के अधिकार सुरक्षित रहें.

किरेन रिजिजू ने टोक दिया

संसदीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कपिल सिब्बल से आपत्ति जताते हुए कहा कि वक्फ प्रॉपर्टी और रिलीजन प्रॉपर्टी अलग है, मेरा प्रॉपर्टी और मेरा जमीन अलग है, आप कौन होते हैं कानून बनाने वाले, जैसे कि मैं बता रहा हूं वक्फ सिविल प्रॉपर्टी है. जब कोई ट्रस्ट बनाता है, तो उसका देखभाल कौन करता है, चैरिटी कमिश्नर.. आप कैसे बात करके जा रहे हैं, आप बात रख के जा रहे हैं और भ्रम फैल रहा है. ऐसा मत कीजिए.

वित्त मंत्री ने भी कपिल सिब्बल को टोका

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि तिरूपति देवस्थानम में एजक्यूटिव ऑफिसर राज्य सरकार के द्वारा तय किया जा रहा है. हमारे मंदिर हमेशा सरकार द्वारा ही चलाए जा रहे हैं.

कपिल सिब्बल ने कहा कि यही भी मैं कह रहा हूं कि वैधानिक बॉडी में अधिकारी सरकार द्वारा ही नियुक्त किए जा रहे हैं. इस पर वित्त मंत्री सहित सांसद सदस्यों ने नकारात्मक प्रतिक्रिया दी. साथ ही कपिल सिब्बल ने ट्रस्ट और वक्फ के प्रॉपर्टी में अंतर बताते हुए कहते हैं कि ट्रस्ट की संपत्ति को बेची जा सकती है लेकिन वक्फ की संपत्ति बेची नहीं जा सकती है.