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PMLA में महिलाओं को मिले विशेष छूट के आधार पर k kavita ने Delhi Court से मांगी अंतरिम जमानत, ED ने किया विरोध

के कविता ने पीएमएलए के सेक्शन 45 के तहत महिलाओं को दिए गए विशेष छूट के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग की है. वहीं दिल्ली कोर्ट ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है. आइये जानते हैं, ईडी ने कैसे इस मांग का विरोध किया…

Written by My Lord Team |Updated : April 5, 2024 11:29 AM IST

गुरूवार (5 अप्रैल 2024) के दिन दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में भारत राष्ट्र समिति की नेत्री के कविता की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. के कविता ने 16 वर्षीय बेटे की परीक्षा के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग की है. अपनी जमानत याचिका में कहा, परीक्षा के समय मेरी गैर-मौजूदगी से उसकी तैयारी बाधित हो रही है. के कविता ने पीएमएलए के सेक्शन 45 का हवाला भी दिया, जिसमें महिला-अभियुक्त को रिहा करना अदालत के विवेक के अधीन है. सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है. के कविता को शराब नीति घोटाले में पैसों की हेराफेरी के आरोप में प्रिवेंशनऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया है. बता दें कि ईडी ने के कविता पर ‘आप नेताओं’ की जगह पर पैसे लेने आरोप लगाया हैं. 

किस आधार पर के कविता ने मांगी जमानत?

राउज एवेन्यू कोर्ट में बीआरएस की नेत्री के कविता की ओर से सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी मौजूद रहे. वहीं ईडी की ओर से एडवोकेट जोहैब हुसैन ने के कविता के अंतरिम जमानत का विरोध किया. स्पेशल जज (पीसी एक्ट) कावेरी बावेजा ने के कविता की अंतरिम जमानत याचिका को सुना.

सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा. अदालत अंतरिम जमानत देने पर विचार करें, क्योंकि पीएमएलए की धारा 45 महिलाओं के विशेष प्रोवीजन की बात करती हैं. अभियुक्त के बेटे की परीक्षा होनेवाली है, बेटे को मां की जरूरत हैं. 

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ईडी के ओर से पेश हुए वकील जोहेब हुसैन ने के कविता के दोनों दावें से आपत्ति जताया, उनकी जमानत का भी विरोध किया. महिला होने के नाते अदालत से राहत की मांग पर जोहेब हुसैन ने कहा, वे उन महिलाओं के लिए हैं, जिनके पास एजेंसी (क्षमता) नहीं है. इस मामले में ऐसा नहीं है. 

वकील ने कहा, 

"यह उन महिलाओं के लिए नहीं है जो सार्वजनिक जीवन में है और राज्य की दिग्गज राजनेताओं में से एक हैं."

वकील ने आगे कहा, 

"वह (के कविता) न केवल रिश्वत की लेन-देन में शामिल थी, बल्कि लाभार्थी भी थी."

के कविता के बेटे के परीक्षा के मुद्दे पर अदालत को सूचित किया गया कि 12 विषयों की परीक्षा में 7 की परीक्षा हो चुकी है, और उसे सर्पोट करने के लिए उसके पिता भी साथ में हैं. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा है. कोर्ट इस मामले में अपना फैसला 8 अप्रैल, 2024 को सुनाएगी.