ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (Joint Parliamentary Committee) ने आज (सोमवार) को वक्फ संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है. वक्फ बोर्डों के प्रशासन में सुधार लाने के लिए इस बिल में बीजेपी-नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के सदस्यों द्वारा प्रस्तावित 14 संशोधनों को स्वीकार किया गया है. कमेटी ने इस बिल को 16:10 के अंतर से मंजूरी दी, जिसमें 16 सदस्य NDA से और 10 विपक्षी दलों से थे. रिपोर्टों के अनुसार, वक्फ बिल में कुल 66 संशोधन प्रस्तावित किए गए थे, जिसमें से 23 सत्तारूढ़ बीजेपी सांसदों और 44 विपक्षी सदस्यों के थे. बता दें कि पहले JPC को वक्फ बिल पर अपनी सिफारिशें 29 नवंबर तक प्रस्तुत करनी थीं, लेकिन बाद में इस तय समय सीमा को 13 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है.
वहीं, वक्फ बिल संशोधन को रजामंदी देते हुए जेपीसी ने तीन अहम बदलाव किए है,
लेकिन जेपीसी ने फैसला किया है कि वक़्फ़ संपत्ति को पंजीकृत होना अनिवार्य होगा. यानी पहले की भी जो वक़्फ़ सम्पत्ति है, उसका रजिस्टर होना ज़रूरी होगा, अन्यथा उन सभी सम्पत्तियों का फैसला बिल में तय मानकों के अनुसार होगा. हालांकि कांग्रेस सांसद और जेपीसी सदस्य इमरान मसूद ने कहा कि 90 फीसदी वक़्फ़ संपत्ति पंजीकृत नहीं है.
बैठक के बाद समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने संवाददाताओं से कहा कि समिति द्वारा अपनाए गए संशोधन कानून को बेहतर और अधिक प्रभावी बनाएंगे. जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने बताया कि एनडीए सदस्यों द्वारा विधेयक के 14 संशोधनों को स्वीकार कर लिया है. उन्होंने कहा कि विपक्ष के सदस्यों ने सभी 44 सेक्शन में बदलाव के लिए सैकड़ों संशोधन पेश किए, लेकिन सभी को वोट द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया.
हालांकि, विपक्षी सांसदों ने बैठक की कार्यवाही की निंदा की और पाल पर 'लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने' का आरोप लगाया. तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि यह एक मजाकिया प्रक्रिया थी. हमें नहीं सुना गया. पाल ने तानाशाही तरीके से काम किया.पाल ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा कि पूरी प्रक्रिया लोकतांत्रिक थी और बहुमत की राय को प्राथमिकता दी गई.
(खबर पीटीआई इनपुट से है)