रांची: भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में निलंबित और जेल में बंद आईएएस अफसर पूजा सिंघल (Pooja Singhal) के पति अभिषेक झा (Abhishek Jha) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से अग्रिम जमानत मिल गई है। अभिषेक झा कारोबारी हैं और ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके खिलाफ भी चार्जशीट दायर कर रखी है।
समाचार एजेंसी आईएएनएस (IANS) के अनुसार, ईडी ने उनके सीए रहे सुमन कुमार के आवास से लगभग 18 करोड़ नगद बरामद किए थे। गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए अभिषेक झा ने पहले हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। लेकिन, यहां से उन्हें कोई राहत नहीं मिली थी। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका की सुनवाई के दौरान कहा था कि उन पर लगे आरोप गंभीर हैं। अभिषेक झा ने अपनी बीमार बेटी की देखभाल का हवाला देते हुए राहत की गुहार लगाई थी।
आईएएनएस (IANS) के मुताबिक, बुधवार को जस्टिस संजय किशन कौल (Justice Sanjay Kishan Kaul) और सुधांशु धुलिया (Justice Sudhanshu Dhulia) की बेंच में याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने उनके खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। अदालत ने यह शर्त रखी है कि उन्हें अपना पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा करना होगा। इसके अलावा वह इस केस से जुड़े गवाहों से संपर्क नहीं करेंगे।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस साल अप्रैल में पी के शर्मा के स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने आईएएस अफसर पूजा सिंघल के खिलाफ पीएमएलए की धारा 3 और 4 के तहत चार्ज लगाए थे। मई में, ईडी (ED) ने 15 घंटों से ज्यादा के सवाल-जवाब के बाद सिंघल को MGNREGA फंड के कथित गबन (embezzlement) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। इसी मामले में पूजा सिंघल के पति को भी गिरफ्तार किया गया था।