Advertisement

नहीं जाना पड़ेगा पाकिस्तान... CRPF जवान से शादी करनेवाली 'मीनल खान' को जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट से बड़ी राहत

जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने मीनल खान, जो एक सीआरपीएफ जवान से विवाहित हैं, को लॉंग टर्म वीजा की कमी के चलते अटारी सीमा पर भेज दिया गया था, उन्हें वापस बुला लिया गया है.

CRPF Jawan, Pakistani Woman, Jammu And Kashmir High Court

Written by Satyam Kumar |Published : May 1, 2025 8:01 PM IST

पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए सभी पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द कर दिया था. इसमें लॉन्ग टर्म वीजा वाले नागरिक शामिल नहीं है. इस बीच, एक पाकिस्तानी नागरिक मीनल खान, जो जम्मू में एक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के कांस्टेबल से शादी कर चुकी हैं, को जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट से लास्ट मिनट में बड़ी राहत मिली है. पाकिस्तानी महिला को लॉन्ग टर्म वीजा नहीं होने के चलते अटारी बॉर्डर पर भेज दिया गया था.

CRPF जवान की पत्नी के डिपोर्टेशन पर लगी रोक

मीनल खान के वकील, अंकुर शर्मा ने ANI को बताया कि मीनल ने 2.5 महीने पहले मुनीर अहमद से शादी की थी, जो एक CRPF कांस्टेबल हैं. मीनल ने दीर्घकालिक वीजा के लिए साक्षात्कार दिया था और उन्हें सकारात्मक सिफारिशें मिली थीं, लेकिन पहलगाम हमले के बाद, भारतीय सरकार ने दो प्रकार के लोगों को छूट दी थी: एक, जो डिप्लोमैटिक वीजा धारक हैं, और दूसरा, जो दीर्घकालिक वीजा धारक हैं. मीनल ने दीर्घकालिक वीजा के लिए आवेदन किया था, लेकिन उसके पास अभी तक वीजा नहीं था, इसलिए उसे अटारी सीमा पर भेजा गया. और जैसे ही मीनल को अटारी सीमा पर भेजा गया, उसी दिन जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट में एक मामला दायर किया गया. मामले की सुनवाई के बाद, अदालत ने एक अंतरिम आदेश पारित किया, जिसके तहत मीनल को जम्मू वापस भेजने का आदेश दिया गया. अंकुर शर्मा ने कहा कि वह कल सुबह 3 बजे जम्मू पहुंची है.